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डीएसओ मुरादाबाद पर 25 हजार कर जुर्माना
Updated Mon, 11 Sep 2017 01:28 AM IST
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डीएसओ मुरादाबाद पर 25 हजार कर जुर्माना
बिलासपुर (रामपुर)। आरटीआई कार्यकर्ता को सूचनाएं न देने पर राज्य सूचना आयोग ने डीएसओ मुरादाबाद पर 25 हजार का जुर्माना तो डाला ही है साथ ही एसएसपी मुरादाबाद को निर्देश दिए हैं कि वह 12 सितंबर को उनके समक्ष हाजिर करें। नगर के मोहल्ला सिंह कालोनी निवासी अधिवक्ता व आरटीआई कार्यकर्ता अमित अग्रवाल हृदयेश ने डीएसओ मुरादाबाद से राशन विक्रेताओं, पेट्रोल पंपों व गैस एजेंसियों से संबंधित सूचनाएं सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी थीं। सूचनाएं न देने पर राज्य सूचना आयोग में अपील की गई, जिसमें डीएसओ नहीं पहुंचे थे। सूचनाएं न देने व हाजिर होने पर राज्य सूचना आयोग ने सख्ती के साथ ही डीएसओ पर 25 हजार का जुर्माना डालने के साथ ही डीएसओ के खिलाफ वारंट जारी कर एसएसपी मुरादाबाद को निर्देश जारी किए हैं कि वह उन्हें 12 सितंबर को उनके समक्ष पेश करें। आयोग के इस आदेश पर आपूर्ति विभाग में खलबली मच गई है।
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बिलासपुर (रामपुर)। आरटीआई कार्यकर्ता को सूचनाएं न देने पर राज्य सूचना आयोग ने डीएसओ मुरादाबाद पर 25 हजार का जुर्माना तो डाला ही है साथ ही एसएसपी मुरादाबाद को निर्देश दिए हैं कि वह 12 सितंबर को उनके समक्ष हाजिर करें। नगर के मोहल्ला सिंह कालोनी निवासी अधिवक्ता व आरटीआई कार्यकर्ता अमित अग्रवाल हृदयेश ने डीएसओ मुरादाबाद से राशन विक्रेताओं, पेट्रोल पंपों व गैस एजेंसियों से संबंधित सूचनाएं सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी थीं। सूचनाएं न देने पर राज्य सूचना आयोग में अपील की गई, जिसमें डीएसओ नहीं पहुंचे थे। सूचनाएं न देने व हाजिर होने पर राज्य सूचना आयोग ने सख्ती के साथ ही डीएसओ पर 25 हजार का जुर्माना डालने के साथ ही डीएसओ के खिलाफ वारंट जारी कर एसएसपी मुरादाबाद को निर्देश जारी किए हैं कि वह उन्हें 12 सितंबर को उनके समक्ष पेश करें। आयोग के इस आदेश पर आपूर्ति विभाग में खलबली मच गई है।