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कोरोना काल में 140 बंदियों व कैदियों को मिल सकती है पैरोल
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रामपुर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जेल में सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए जिला जेल में बंद 140 कैदियों व बंदियों को पैरोल मिल सकती है। इस बावत जेल प्रशासन की ओर से पैरोल वाले बंदियों की सूची शासन एवं मजिस्ट्रेट को उपलब्ध करा दी गई है।
प्रदेश की जेलों में कोरोना संक्रमण फैलने पर हाईकोर्ट ने व्यापक पैमाने पर सजायाफ्ता व विचाराधीन कैदियों की रिहाई की योजना घोषित की है। इसके तहत कैदियों को 60 दिन की पैरोल अथवा अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा सकता है। इसमें सात साल से कम सजा के अपराधी या आरोपित को पैरोल अथवा अंतरिम जमानत मिलेगी, बशर्ते जेल में प्रतिकूल कार्रवाई न हुई हो। इसको लेकर शासन ने विचाराधीन व सजायाफ्ता कैदियों की जानकारी मांगी थी, जिसके बाद शासन के निर्देश पर जिला कारागार प्रशासन की ओर से कैदियों एवं बंदियों की सूची उपलब्ध करा दी गई है।
इसमें विचाराधीन मामलों के बंदियों की पैरोल कोर्ट के आदेश पर होगी, जबकि सजायाफ्ट कैदियों की पैरोल शासन के आदेश पर होगी। जेल अधीक्षक पीडी सलोनिया ने बताया कि 90 बंदियों की सूचना मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराई गई है, जबकि 50 कैदियों की सूचना शासन को दी गई है। दोनों स्तर पर आदेश जारी होने के बाद ही बंदियों एवं कैदियों को पैरोल पर छोड़ा जाएगा। इन बंदियों व कैदियों को अधिकतम 60 दिन की पैरोल दी जाएगी।
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प्रदेश की जेलों में कोरोना संक्रमण फैलने पर हाईकोर्ट ने व्यापक पैमाने पर सजायाफ्ता व विचाराधीन कैदियों की रिहाई की योजना घोषित की है। इसके तहत कैदियों को 60 दिन की पैरोल अथवा अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा सकता है। इसमें सात साल से कम सजा के अपराधी या आरोपित को पैरोल अथवा अंतरिम जमानत मिलेगी, बशर्ते जेल में प्रतिकूल कार्रवाई न हुई हो। इसको लेकर शासन ने विचाराधीन व सजायाफ्ता कैदियों की जानकारी मांगी थी, जिसके बाद शासन के निर्देश पर जिला कारागार प्रशासन की ओर से कैदियों एवं बंदियों की सूची उपलब्ध करा दी गई है।
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इसमें विचाराधीन मामलों के बंदियों की पैरोल कोर्ट के आदेश पर होगी, जबकि सजायाफ्ट कैदियों की पैरोल शासन के आदेश पर होगी। जेल अधीक्षक पीडी सलोनिया ने बताया कि 90 बंदियों की सूचना मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराई गई है, जबकि 50 कैदियों की सूचना शासन को दी गई है। दोनों स्तर पर आदेश जारी होने के बाद ही बंदियों एवं कैदियों को पैरोल पर छोड़ा जाएगा। इन बंदियों व कैदियों को अधिकतम 60 दिन की पैरोल दी जाएगी।
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