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नंती परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों को जल्द मिलेगा मुआवजा
Updated Sun, 02 Jul 2017 10:43 PM IST
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सुभाष सेन
रामपुर बुशहर।
आखिर चार साल के लंबे इंतजार के बाद फांचा पंचायत के नंती गांव के प्रभावित ग्रामीणों को मुआवजा राशि मिलेगी। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से फैसले के बाद अब नंती गांव के प्रभावितों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। इन प्रभावितों में अब एक करोड़ रुपये की मुआवजा राशि बंटेगी। प्रदेश उच्च न्यायालय ने उप मंडलाधिकारी कार्यालय को पत्र जारी कर जल्द प्रभावितों को मुआवजा राशि जारी करने के आदेश दिए हैं। इस बारे एसडीएम डॉ. निपुण जिंदल ने तहसीलदार रामपुर की अध्यक्षता में गठित कमेटी को जल्द ग्रामीणों की आपत्तियां लेने के निर्देश दिए हैं।
गौर हो कि रामपुर विकास खंड की फांचा पंचायत में बनी नंती हाइड्रो पावर परियोजना की सुरंग निर्माण के दौरान नंती गांव के लोग प्रभावित हुए थे। प्रभावित ग्रामीणों की मांग के बाद परियोजना ने प्रभावितों के लिए एक-एक करोड़ रुपये की मुआवजा राशि देने की घोषणा की थी और तय नियमों के मुताबिक प्रभावितों को वाइब्रेशन और पॉल्यूशन के एवज में एक-एक करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जानी थी। हालांकि परियोजना ने वाइब्रेशन की राशि वर्ष 2013 में ही प्रभावितों को आवंटित कर दी गई थी, जबकि पॉल्यूशन की मुआवजा राशि एक ग्रामीण की आपत्ति के कारण ग्रामीणों को जारी नहीं की जा सकी थी, जिसके बाद मामला प्रदेश उच्च न्यायालय के विचाराधीन था और अब कोर्ट ने प्रशासन को जल्द मुआवजा राशि जारी करने का आदेश दिया है।
प्रभावितों को मुआवजा राशि जारी करने के लिए तहसीलदार रामपुर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी 15 दिनों के भीतर संबंधित प्रभावितों की आपत्तियां प्राप्त करने के बाद उनका निपटारा कर संशोधित सूची तैयार कर उपमंडलाधिकारी को सौंपेगी। इसके साथ ही पंचायत प्रधान और श्रीखंड विकास कल्याण समिति नंती, झाकड़ी स्थित कानूनगो और पटवारी को इसके व्यापक प्रचार के लिए भी एसडीएम कार्यालय से निर्देश जारी किए गए हैं।
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एसडीएम रामपुर डॉ. निपुण जिंदल ने बताया कि नंती परियोजना के प्रभावित ग्रामीणों को जल्द एक करोड़ रुपये की मुआवजा राशि दी जाएगी। यदि कोई प्रभावित ग्रामीण आपत्ति जताना चाहता है तो वह 15 दिन के भीतर अपनी लिखित शिकायत दर्ज करवा सकता है।
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रामपुर बुशहर।
आखिर चार साल के लंबे इंतजार के बाद फांचा पंचायत के नंती गांव के प्रभावित ग्रामीणों को मुआवजा राशि मिलेगी। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से फैसले के बाद अब नंती गांव के प्रभावितों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। इन प्रभावितों में अब एक करोड़ रुपये की मुआवजा राशि बंटेगी। प्रदेश उच्च न्यायालय ने उप मंडलाधिकारी कार्यालय को पत्र जारी कर जल्द प्रभावितों को मुआवजा राशि जारी करने के आदेश दिए हैं। इस बारे एसडीएम डॉ. निपुण जिंदल ने तहसीलदार रामपुर की अध्यक्षता में गठित कमेटी को जल्द ग्रामीणों की आपत्तियां लेने के निर्देश दिए हैं।
गौर हो कि रामपुर विकास खंड की फांचा पंचायत में बनी नंती हाइड्रो पावर परियोजना की सुरंग निर्माण के दौरान नंती गांव के लोग प्रभावित हुए थे। प्रभावित ग्रामीणों की मांग के बाद परियोजना ने प्रभावितों के लिए एक-एक करोड़ रुपये की मुआवजा राशि देने की घोषणा की थी और तय नियमों के मुताबिक प्रभावितों को वाइब्रेशन और पॉल्यूशन के एवज में एक-एक करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जानी थी। हालांकि परियोजना ने वाइब्रेशन की राशि वर्ष 2013 में ही प्रभावितों को आवंटित कर दी गई थी, जबकि पॉल्यूशन की मुआवजा राशि एक ग्रामीण की आपत्ति के कारण ग्रामीणों को जारी नहीं की जा सकी थी, जिसके बाद मामला प्रदेश उच्च न्यायालय के विचाराधीन था और अब कोर्ट ने प्रशासन को जल्द मुआवजा राशि जारी करने का आदेश दिया है।
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प्रभावितों को मुआवजा राशि जारी करने के लिए तहसीलदार रामपुर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी 15 दिनों के भीतर संबंधित प्रभावितों की आपत्तियां प्राप्त करने के बाद उनका निपटारा कर संशोधित सूची तैयार कर उपमंडलाधिकारी को सौंपेगी। इसके साथ ही पंचायत प्रधान और श्रीखंड विकास कल्याण समिति नंती, झाकड़ी स्थित कानूनगो और पटवारी को इसके व्यापक प्रचार के लिए भी एसडीएम कार्यालय से निर्देश जारी किए गए हैं।
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एसडीएम रामपुर डॉ. निपुण जिंदल ने बताया कि नंती परियोजना के प्रभावित ग्रामीणों को जल्द एक करोड़ रुपये की मुआवजा राशि दी जाएगी। यदि कोई प्रभावित ग्रामीण आपत्ति जताना चाहता है तो वह 15 दिन के भीतर अपनी लिखित शिकायत दर्ज करवा सकता है।