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Raebareli News: 24 दुकानदारों की बेदखली का आदेश हुआ खारिज

Fri, 03 Apr 2026 01:19 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 03 Apr 2026 01:19 AM IST
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The order for eviction of 24 shopkeepers was rejected.
रायबरेली। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की रायबरेली डिपो की जमीन पर बनी 24 दुकानों की बेदखली का आदेश खारिज कर दिया गया है। जमीन की कीमत करीब 50 करोड़ रुपये बताई जा रही है। जनपद न्यायाधीश अमित पाल सिंह ने मुकदमों की सुनवाई करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट के 16 अप्रैल 2025 के बेदखली आदेश को निरस्त कर दिया है। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को नए सिरे से सुनवाई करने का आदेश दिया है। इसके अलावा सभी पीड़ितों को सुनवाई का समुचित अवसर देने का आदेश दिया है।
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शहर के भीमखपुर में बस स्टेशन बनाने के लिए वर्ष 1953 में भूमि संख्या 163, 164 का अधिग्रहण किया गया था। इस संबंध में राय चंदी दयाल और राय हरकृष्ण दयाल की जमीन का अधिग्रहण कर प्रतिकर की राशि दी गई थी। बाद में बस स्टेशन चौराहे से लखनऊ रोड की ओर सड़क के किनारे एक-एक कर डिपो की जमीन पर दुकानों का निर्माण करा लिया गया। मामले में वर्ष 2009 में सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में बेदखली के लिए निगम ने मुकदमा किया था।
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मुकदमे की सुनवाई करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ने 16 अप्रैल 2025 को फैसला सुनाया था। सभी 24 कब्जेदारों को दुकानों से बेदखल करने के साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया था। कब्जेदारों ने जनपद न्यायाधीश कोर्ट की शरण लेकर सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश को निरस्त करने की गुहार लगाई। सुनवाई पूरी करते हुए जनपद न्यायाधीश ने सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश को निरस्त करते हुए नए सिरे से सुनवाई करने का आदेश दिया है।
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इन कब्जेदारों के पक्ष में आया फैसला
शहर के बस स्टेशन चौराहे पर निगम की जमीन पर दुकान संचालित करने वाले जहानाबाद निवासी आशीष दयाल, वर्तिका राय, पान भंडार के संचालक लक्ष्मीकांत, हीरा पाइप के संचालक जवाहरलाल, त्रिलोकी भोजनालय के संचालक दिनेशचंद्र द्विवेदी, सत्य सांई चाट भंडार के संचालक आशीष कुमार गुप्ता, श्री स्वीट्स के संचालक कमला नारायण व रेखा गुप्ता, जय कुमार, गुजराती नमकीन भंडार के संचालक माधव प्रसाद गुप्ता, मॉडर्न इलेक्ट्रानिक्स के संचालक राजेश कुमार वर्मा, शिवम कंप्यूटर्स के संचालक राज बहादुर तिवारी, बाजपेयी शाकाहारी भोजनालय के संचालक रमेश बाजपेयी, आनंद स्वीट्स के संचालक आनंद प्रकाश गुप्ता, शुक्ला प्रोवीजन स्टोर के संचालक नीरज शुक्ला, रूप श्री प्रिंटर्स के संचालक अयोध्या प्रसाद, देहली पाइप के संचालक बृजकिशोर जायसवाल, कोपल बेकरी के संचालक विकास त्रिपाठी, स्वामी स्वीट्स के संचालक आत्मा शरण गुप्ता, रवि जनरल स्टोर के संचालक दीपू सिंह, दिनेश मशीनरी स्टोर के संचालक दिनेश जायसवाल, जय मां अंबे पान भंडार के संचालक धर्मचंद्र गुप्ता, शिवशंकर लस्सी भंडार के संचालक अजय कुमार, पीप जनरल स्टोर के संचालक वाल्डे सिंह के पक्ष में दीवानी न्यायालय से फैसला आया है।

परिवहन निगम की भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ बेदखली आदेश जारी किया गया था। मामले में जनपद न्यायाधीश ने 16 अप्रैल 2025 के आदेश को निरस्त किया है। नए सिरे से मुकदमों की सुनवाई की जाएगी। -राम अवतार, सिटी मजिस्ट्रेट रायबरेली।
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