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वाहन जब्त करने वाली कंपनी ग्राहक को लौटाए पांच लाख
रायबरेली/ अमर उजाला ब्यूराे
Updated Sun, 30 Oct 2016 12:07 AM IST
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जिला उपभोक्ता फोरम ने लोन की पूरी किस्त अदा होने के बावजूद वाहन जब्त करने के परिवाद की सुनवाई के बाद टाटा मोटर फाइनेंस और मोटर एंड जनरल सेल्स लिमिटेड को ग्राहक को भुगतान की किस्त समेत पांच लाख रुपये अदा करने का फैसला सुनाया है।
खीरों ब्लॉक क्षेत्र के बकुलिहा गांव निवासी संदीप ने वर्ष 2011 में टाटा कंपनी का एक सवारी वाहन खरीदा था। इसका उसने फाइनेंस कराया था। ग्राहक से किश्तों से अधिक रुपये जमा कराने के बावजूद उसका वाहन जब्त कर लिया गया।
इस पर ग्राहक ने उपभोक्ता फोरम में न्याय की गुहार लगाई। फोरम के अध्यक्ष लालता प्रसाद पांडेय, सदस्य शैलजा यादव और सुधाकर सिंह ने परिवाद की सुनवाई की। फोरम ने कहा कि निर्धारित समय से पहले ही ग्राहक ने पूरी किस्त जमा कर दी।
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यही नहीं उससे कंपनी ने अधिक रुपये भी जमा कराए, बावजूद इसके वाहन जब्त कर लिया। सुनवाई के बाद फोरम ने टाटा मोटर फाइनेंस लिमिटेड महाराष्ट्र और मोटर एंड जनरल सेल्स लिमिटेड बरगद चौराहा को जमा की गई धनराशि और मार्जिन मनी समेत पांच लाख 5,736 रुपये मय ब्याज अदा करने का आदेश दिया है।
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खीरों ब्लॉक क्षेत्र के बकुलिहा गांव निवासी संदीप ने वर्ष 2011 में टाटा कंपनी का एक सवारी वाहन खरीदा था। इसका उसने फाइनेंस कराया था। ग्राहक से किश्तों से अधिक रुपये जमा कराने के बावजूद उसका वाहन जब्त कर लिया गया।
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इस पर ग्राहक ने उपभोक्ता फोरम में न्याय की गुहार लगाई। फोरम के अध्यक्ष लालता प्रसाद पांडेय, सदस्य शैलजा यादव और सुधाकर सिंह ने परिवाद की सुनवाई की। फोरम ने कहा कि निर्धारित समय से पहले ही ग्राहक ने पूरी किस्त जमा कर दी।
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यही नहीं उससे कंपनी ने अधिक रुपये भी जमा कराए, बावजूद इसके वाहन जब्त कर लिया। सुनवाई के बाद फोरम ने टाटा मोटर फाइनेंस लिमिटेड महाराष्ट्र और मोटर एंड जनरल सेल्स लिमिटेड बरगद चौराहा को जमा की गई धनराशि और मार्जिन मनी समेत पांच लाख 5,736 रुपये मय ब्याज अदा करने का आदेश दिया है।