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सील होने के बाद भी बिल्डर ने शुरू कराया काम, एफआईआर दर्ज करने के आदेश
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रायबरेली। शहर के अब्दुल्ला खां फाटक के पास मंगलवार को सील किए गए भवन में बुधवार को दूसरी मंजिल पर निर्माण कार्य शुरू हो गया। शिकायत आने के बाद आरडीए के सचिव ने अवर अभियंता को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। बताते हैं कि सील होने के बाद रात में ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया।
मंगलवार को आरडीए के अवर अभियंता धर्मेंद्र सिंह ने सब्जी मंडी के निकट स्थित अब्दुल्ला खां फाटक के पास सज्जाद के अवैध भवन को सील कर दिया था। पूर्व में नोटिस देने के बाद भी बिल्डर ने निर्माण बंद नहीं किया था, जिसके बाद भवन सील कर दिया गया।
बुधवार को स्वराज नगर निवासी सिराज अली ने आरडीए पहुंचकर सचिव को शिकायतीपत्र देकर आरोप लगाया कि बिल्डर ने भवन सील होने के बाद रात से ही निर्माण शुरू करवा दिया है।
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मामले में सील तोड़कर निर्माण शुरू कराने वालों पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। आरडीए के सचिव बीपी मौर्या ने बताया कि जेई को मौके का निरीक्षण करके संबंधितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं। सीलिंग के बाद निर्माण कार्य आरंभ कराना पूरी तरह से अवैध है।
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मंगलवार को आरडीए के अवर अभियंता धर्मेंद्र सिंह ने सब्जी मंडी के निकट स्थित अब्दुल्ला खां फाटक के पास सज्जाद के अवैध भवन को सील कर दिया था। पूर्व में नोटिस देने के बाद भी बिल्डर ने निर्माण बंद नहीं किया था, जिसके बाद भवन सील कर दिया गया।
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बुधवार को स्वराज नगर निवासी सिराज अली ने आरडीए पहुंचकर सचिव को शिकायतीपत्र देकर आरोप लगाया कि बिल्डर ने भवन सील होने के बाद रात से ही निर्माण शुरू करवा दिया है।
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मामले में सील तोड़कर निर्माण शुरू कराने वालों पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। आरडीए के सचिव बीपी मौर्या ने बताया कि जेई को मौके का निरीक्षण करके संबंधितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं। सीलिंग के बाद निर्माण कार्य आरंभ कराना पूरी तरह से अवैध है।