फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   Order to Return documentation of the mortgage houses Including compensation

बंधक मकान के दस्तावेज क्षतिपूर्ति समेत वापसी के आदेश

Thu, 11 Aug 2016 11:48 PM IST
रायबरेली/ अमर उजाला ब्यूराे
रायबरेली/ अमर उजाला ब्यूराे Updated Thu, 11 Aug 2016 11:48 PM IST
विज्ञापन
Order to Return documentation of the mortgage houses Including compensation
अदालत का फैसला - फोटो : getty images
ऋण अदायगी के बाद 1988 से एसबीआई की सलोन शाखा में बंधक पड़े मकान के दस्तावेज वापस करने का आदेश दिया गया है। जिला उपभोक्ता फोरम ने शिकायतकर्ता को बतौर क्षतिपूर्ति आठ हजार और वाद व्यय के रुप में एक हजार रुपये का भुगतान करने का फैसला सुनाया है। 
विज्ञापन


सलोन कस्बे के पैगबंरपुर निवासी रामानंद साहू ने वर्ष 1975 में एसबीआई सलोन से 48 हजार रुपये का लोन लिया था। ऋण देते समय बैंक ने रामानंद साहू के मकान के कागजात बंधक बना लिए थे। वर्ष 1988 में ऋण की पूरी धनराशि मय ब्याज जमा कर दी गई।
विज्ञापन


बावजूद इसके बैंक से बंधक बनाए गए दस्तावेज मुक्त नहीं किए गए। इसी दौरान वर्ष 2007 में रामानंद साहू की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसके बेटे जय बाबू, विजय बाबू और अजय बाबू ने उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


फोरम के अध्यक्ष लालता प्रसाद पांडेय और सदस्य शैलजा यादव ने परिवाद की सुनवाई की। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि ऋण का भुगतान परिवादीगण के पिता द्वारा कर दिया गया है, तो बैंक को उनके मकान से संबंधित मूल दस्तावेज रखने का कोई अधिकार नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed