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आरटीई में चयनित बच्चों के एडमिशन से इंकार, एलपीएस को नोटिस
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रायबरेली। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत स्कूल संचालक दाखिला देेने में रोड़ा अटका रहे हैं। आईटीई की चयनित सूची में शामिल दो बच्चों का दाखिला न लेने पर बीएसए ने एलपीएस स्कूल के प्रबंधक व प्रधानाचार्य को कारण बताओ नोटिस देकर जवाब मांगा है।
शहर के अहिया रायपुर निवासी कमलेश सोनकर ने शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत उसके पाल्य अंजली व शिवी का चयन एलपीएस स्कूल में कक्षा एक में दाखिले के लिए किया गया है।
स्कूल पहुंचने पर दाखिला लेने से इंकार कर दिया गया। कमलेश ने शिकायत करके दाखिला कराने की मांग की। बीएसए ने एलपीएस स्कूल के प्रबंधक व प्रधानाचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी करके तीन दिन में जवाब देने के आदेश दिए हैं। बीएसए शीवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जवाब आने के बाद आगे का फैसला होगा।
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शहर के अहिया रायपुर निवासी कमलेश सोनकर ने शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत उसके पाल्य अंजली व शिवी का चयन एलपीएस स्कूल में कक्षा एक में दाखिले के लिए किया गया है।
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स्कूल पहुंचने पर दाखिला लेने से इंकार कर दिया गया। कमलेश ने शिकायत करके दाखिला कराने की मांग की। बीएसए ने एलपीएस स्कूल के प्रबंधक व प्रधानाचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी करके तीन दिन में जवाब देने के आदेश दिए हैं। बीएसए शीवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जवाब आने के बाद आगे का फैसला होगा।
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