फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   Nine illegal construction orders Dhvstikrn

नौ अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण का आदेश

Thu, 21 Jan 2016 11:34 PM IST
रायबरेली/ अमर उजाला ब्यूरो
रायबरेली/ अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 21 Jan 2016 11:34 PM IST
विज्ञापन
नोटिस के बाद भी निर्माण करना और आरडीए में दायर वादों की पैरवी नहीं करना निर्माणकर्ताओं को भारी पड़ रहा है। आरडीए उपाध्यक्ष ओपी राय ने नौ अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया है।
विज्ञापन


सभी को 15 दिन का मौका दिया गया है। इससे निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मच गया है। रायबरेली विकास प्राधिकरण की ओर से शहर में अवैध निर्माण को रोकने के लिए लगातार नोटिस जारी किए जा रहे है।
विज्ञापन


संबंधित जोन के जेई की ओर से नोटिस देने के बाद भी निर्माण नहीं थम रहे हैं। इसके चलते निर्माण जहां पूरा हो जाता है। वहीं नोटिस के बाद भी निर्माणकर्ताओं की ओर से आरडीए में दायर वाद की पैरवी नहीं की जाती है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस मामले को उपाध्यक्ष ने गंभीरता से लिया है। उपाध्यक्ष ने अलग-अलग स्थान पर नौ निर्माण को ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी कर दिया है।

गौरतलब है कि इससे पहले भी 12 निर्माण को ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ था। इससे अब निर्माणकर्ताओं की नींद उड़ी है। वहीं अब मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए दफ्तर के चक्कर भी लगाने शुरू कर दिए हैं।

निर्माणकर्ता का नाम    स्थान
डॉ. अमृता सिंह    स्टेशन रोड
नईम    जेल रोड
छेदीलाल    ग्रिबशाह का पुरवा
मुन्नालाल    डलमऊ रोड
अविनाश सिंह    वीरपाल कोठी
जितेंद्र सिंह    साकेत नगर
प्रभावती    आदर्शपुरम
रिचा राय    शिवाजीपुरम
प्रदीप पांडेय    निकट सिविल लाइंस चौराहा

आरडीए के उपाध्यक्ष ओपी राय का कहना है कि किसी भी कीमत पर अवैध निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। अब जिन वादों की पैरवी नहीं हो रही है।

उन मामलों में जुर्माना और ध्वस्तीकरण जैसी कार्रवाई की जाएगी। मानचित्र स्वीकृत होने के बाद ही राहत मिल सकेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed