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बिना फार्मासिस्ट के 300 मेडिकल स्टोर, 12 के लाइसेंस सस्पेंड
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रायबरेली। जिले में मानक ताक पर रखकर बिना फॉर्मासिस्ट के ही दवा दुकानों का संचालन हो रहा है। मेडिकल स्टोर संचालक लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन कर अवैध तौर से दवा दुकानों का संचालन कर रहे हैं।
खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की ड्रग इकाई ने इस पर लगाम कसते हुए 12 दवा दुकानों का ड्रग लाइसेंस निलंबित करने की कड़ी कार्रवाई की है।
जांच में कई दवा दुकानें बिना लाइसेंस नवीनीकरण के ही संचालित होती भी मिली। औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय) मनोज कुमार ने बताया कि इस माह ऐसी दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड कर दवा बिक्री पर रोक लगाई गई है।
जिले में पंजीकृत तौर पर करीब 13 सौ मेडिकल स्टोर संचालित हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे भी मेडिकल स्टोर हैं, जिन्होंने कभी लाइसेंस ही नहीं बनवाया। जिले में 300 से अधिक ऐसी दवा की दुकानें हैं, जो बिना फार्मासिस्ट के संचालित हो रही हैं।
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शासन से फार्मासिस्ट की अनिवार्यता के बाद भी मनमानी की जा रही है। इस मनमानी को विभागीय अधिकारी भी नहीं रोक पा रहे हैं। नियमानुसार बिना फार्मासिस्ट के संचालित दवा की दुकान के लाइसेंसों को निलंबित करके दवाओं की बिक्री पर पाबंदी लगनी चहिए।
ड्रग इंस्पेक्टर अजय कुमार संतोषी की अगुवाई में ऐसी दवा की दुकानों के खिलाफ संचालित अभियान में बिना फार्मासिस्ट के संचालित मेडिकल स्टोरों के संचालकों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया था।
तय मियाद में जवाब न देने वाले 12 दवा दुकान संचालकों के दवा बिक्री लाइसेंस निलंबित कर बिक्री रोकने की कार्रवाई की गयी। पिछले सप्ताह भी नौ दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए थे।
संबंधित थानों की पुलिस को मेडिकल स्टोरों को बंद करवाने के लिए पत्र भेजा गया है। निलंबित लाइसेंस वाली दुकानों पर दवाओं की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। अभियान शुरू होने के बाद दवा दुकानों में हड़कंप है।
ओम साई समेत 12 मेडिकल स्टोर की बिक्री पर रोक
मनमाने तरीके से एम्स के सामने संचालित ओम साई मेडिकल स्टोर समेत 12 दुकानों पर दवाओं की बिक्री रोकी गई है। लाइसेंस निलंबित होने वाली दुकानों में बेला गुसीसी स्थित आयुष मेडिकल स्टोर, सवैया तिराहा स्थित गुप्ता मेडिकल स्टोर, घोरवारा स्थित सत्यम मेडिकल स्टोर, दुर्गागंज बाजार इटौरा खुर्द स्थित कुरैशी मेडिकल स्टोर, सलोन स्थित रस्तोगी मेडिकल स्टोर, ऊंचाहार स्थित अनिल मेडिकल स्टोर, धूरेमऊ खीरों स्थित लक्ष्मी मेडिकल स्टोर, भरतपुरम रतापुर स्थित वर्मा मेडिकल स्टोर, महरानीगंज खीरों स्थित न्यू राज मेडिकल स्टोर, अशरफपुर नसीराबाद स्थित न्यू ओम मेडिकल स्टोर शामिल हैं।
बिना फार्मासिस्ट व शर्तों का उल्लंघन करने पर 12 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। दवाओं की बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई है। संबंधित थानों की पुलिस को भी पत्र भेजा गया है। जल्द ही और दवा की दुकानों पर कार्रवाई होगी।
अजय कुमार संतोषी, ड्रग इंस्पेक्टर
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खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की ड्रग इकाई ने इस पर लगाम कसते हुए 12 दवा दुकानों का ड्रग लाइसेंस निलंबित करने की कड़ी कार्रवाई की है।
जांच में कई दवा दुकानें बिना लाइसेंस नवीनीकरण के ही संचालित होती भी मिली। औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय) मनोज कुमार ने बताया कि इस माह ऐसी दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड कर दवा बिक्री पर रोक लगाई गई है।
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जिले में पंजीकृत तौर पर करीब 13 सौ मेडिकल स्टोर संचालित हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे भी मेडिकल स्टोर हैं, जिन्होंने कभी लाइसेंस ही नहीं बनवाया। जिले में 300 से अधिक ऐसी दवा की दुकानें हैं, जो बिना फार्मासिस्ट के संचालित हो रही हैं।
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शासन से फार्मासिस्ट की अनिवार्यता के बाद भी मनमानी की जा रही है। इस मनमानी को विभागीय अधिकारी भी नहीं रोक पा रहे हैं। नियमानुसार बिना फार्मासिस्ट के संचालित दवा की दुकान के लाइसेंसों को निलंबित करके दवाओं की बिक्री पर पाबंदी लगनी चहिए।
ड्रग इंस्पेक्टर अजय कुमार संतोषी की अगुवाई में ऐसी दवा की दुकानों के खिलाफ संचालित अभियान में बिना फार्मासिस्ट के संचालित मेडिकल स्टोरों के संचालकों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया था।
तय मियाद में जवाब न देने वाले 12 दवा दुकान संचालकों के दवा बिक्री लाइसेंस निलंबित कर बिक्री रोकने की कार्रवाई की गयी। पिछले सप्ताह भी नौ दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए थे।
संबंधित थानों की पुलिस को मेडिकल स्टोरों को बंद करवाने के लिए पत्र भेजा गया है। निलंबित लाइसेंस वाली दुकानों पर दवाओं की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। अभियान शुरू होने के बाद दवा दुकानों में हड़कंप है।
ओम साई समेत 12 मेडिकल स्टोर की बिक्री पर रोक
मनमाने तरीके से एम्स के सामने संचालित ओम साई मेडिकल स्टोर समेत 12 दुकानों पर दवाओं की बिक्री रोकी गई है। लाइसेंस निलंबित होने वाली दुकानों में बेला गुसीसी स्थित आयुष मेडिकल स्टोर, सवैया तिराहा स्थित गुप्ता मेडिकल स्टोर, घोरवारा स्थित सत्यम मेडिकल स्टोर, दुर्गागंज बाजार इटौरा खुर्द स्थित कुरैशी मेडिकल स्टोर, सलोन स्थित रस्तोगी मेडिकल स्टोर, ऊंचाहार स्थित अनिल मेडिकल स्टोर, धूरेमऊ खीरों स्थित लक्ष्मी मेडिकल स्टोर, भरतपुरम रतापुर स्थित वर्मा मेडिकल स्टोर, महरानीगंज खीरों स्थित न्यू राज मेडिकल स्टोर, अशरफपुर नसीराबाद स्थित न्यू ओम मेडिकल स्टोर शामिल हैं।
बिना फार्मासिस्ट व शर्तों का उल्लंघन करने पर 12 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। दवाओं की बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई है। संबंधित थानों की पुलिस को भी पत्र भेजा गया है। जल्द ही और दवा की दुकानों पर कार्रवाई होगी।
अजय कुमार संतोषी, ड्रग इंस्पेक्टर