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Raebareli News: स्मैक रखने के दोषी को छह माह की सजा
Thu, 28 May 2026 01:03 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
Updated Thu, 28 May 2026 01:03 AM IST
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रायबरेली। एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया है। उसे छह माह के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया।
आरोपी मुवीन को 10 ग्राम अवैध स्मैक रखने का दोषी पाया गया। यह बरामदगी 16 अप्रैल 2019 को मोहनगंज थाना क्षेत्र में हुई थी। पुलिस गश्त के दौरान मुवीन और एक अन्य व्यक्ति भागते हुए मिले थे। तलाशी लेने पर मुवीन के पास से स्मैक बरामद हुई। उसने न्यायालय में स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था।
न्यायालय ने धारा 18 एनडीपीएस अधिनियम के आरोप से उसे दोषमुक्त किया। धारा 8/21 एनडीपीएस अधिनियम के तहत उसे दोषी ठहराया गया। न्यायालय ने सभी तथ्यों पर विचार करते हुए यह सजा सुनाई। मुवीन 13 फरवरी 2026 से न्यायिक हिरासत में है।
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आरोपी मुवीन को 10 ग्राम अवैध स्मैक रखने का दोषी पाया गया। यह बरामदगी 16 अप्रैल 2019 को मोहनगंज थाना क्षेत्र में हुई थी। पुलिस गश्त के दौरान मुवीन और एक अन्य व्यक्ति भागते हुए मिले थे। तलाशी लेने पर मुवीन के पास से स्मैक बरामद हुई। उसने न्यायालय में स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था।
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न्यायालय ने धारा 18 एनडीपीएस अधिनियम के आरोप से उसे दोषमुक्त किया। धारा 8/21 एनडीपीएस अधिनियम के तहत उसे दोषी ठहराया गया। न्यायालय ने सभी तथ्यों पर विचार करते हुए यह सजा सुनाई। मुवीन 13 फरवरी 2026 से न्यायिक हिरासत में है।
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