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पिता-पुत्री की हत्या करने वाले तीन को आजीवन कारावास
रायबरेली/ अमर उजाला ब्यूराे
Updated Wed, 31 May 2017 12:50 AM IST
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अदालत
- फोटो : demo
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पिता-पुत्री की गोली मारकर हत्या करने वाले तीन अभियुक्तों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्यारों में मृतक का भतीजा भी शामिल है। सभी पर 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार शुक्ला ने मंगलवार को सुनाया।
अभियोजन अधिकारी हरिकेश प्रसाद मिश्रा के मुताबिक मामले की रिपोर्ट दूरभाष कॉलोनी थाना मिलएरिया की रहने वाली वंदना सिंह ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 20 अगस्त 2003 को वादी के चचेरे भाई शरद सिंह उसके आवास आया था।
वहां पर बातचीत के दौरान अपने चाचा धर्मेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की बेटी चेतना सिंह ने जब शरद को पकड़ना चाहा, तो शरद के साथी ने उसकी भी गोली मार कर हत्या कर दी। इस दौरान एक अन्य व्यक्ति बाहर सहयोग के लिए खड़ा रहा।
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पुलिस ने विवेचना के बाद शरद सिंह, मुदस्सर व रज्जन सिंह के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तीनों अभियुक्तों को सजा सुनाई।
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अभियोजन अधिकारी हरिकेश प्रसाद मिश्रा के मुताबिक मामले की रिपोर्ट दूरभाष कॉलोनी थाना मिलएरिया की रहने वाली वंदना सिंह ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 20 अगस्त 2003 को वादी के चचेरे भाई शरद सिंह उसके आवास आया था।
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वहां पर बातचीत के दौरान अपने चाचा धर्मेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की बेटी चेतना सिंह ने जब शरद को पकड़ना चाहा, तो शरद के साथी ने उसकी भी गोली मार कर हत्या कर दी। इस दौरान एक अन्य व्यक्ति बाहर सहयोग के लिए खड़ा रहा।
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पुलिस ने विवेचना के बाद शरद सिंह, मुदस्सर व रज्जन सिंह के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तीनों अभियुक्तों को सजा सुनाई।