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हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा
रायबरेली/ अमर उजाला ब्यूराे
Updated Wed, 24 Aug 2016 11:55 PM IST
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कोर्ट
- फोटो : getty images
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करीब पांच साल पहले डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के पासी के पुरवा गांव में हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हत्यारे पर 10 हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया गया है।
यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित कोर्ट संख्या छह के अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) अमरजीत सिंह के अनुसार मामले की रिपोर्ट मृतक की पत्नी चंद्ररानी निवासी बनपुरवा मजरे रामपुर बरारा बुजुर्ग थाना गदागंज ने दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट के मुताबिक 19 जनवरी 2011 को वादिनी का पति ननकू पासी की उसी गांव के दुखी ने अपनी पत्नी व लड़की के साथ कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त दुखी को हत्या के अपराध में दोष सिद्ध कर सजा सुनाई।
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यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित कोर्ट संख्या छह के अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) अमरजीत सिंह के अनुसार मामले की रिपोर्ट मृतक की पत्नी चंद्ररानी निवासी बनपुरवा मजरे रामपुर बरारा बुजुर्ग थाना गदागंज ने दर्ज कराई थी।
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रिपोर्ट के मुताबिक 19 जनवरी 2011 को वादिनी का पति ननकू पासी की उसी गांव के दुखी ने अपनी पत्नी व लड़की के साथ कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त दुखी को हत्या के अपराध में दोष सिद्ध कर सजा सुनाई।
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