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Raebareli News: एसआईआर में नाम कट गया तो भरकर जमा करें फॉर्म

Thu, 08 Jan 2026 12:23 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Thu, 08 Jan 2026 12:23 AM IST
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If your name has been removed from the SIR list, fill out and submit the form
रायबरेली। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत गत मंगलवार को पहली ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद अब लाेगों को आगामी छह फरवरी तक नाम जुड़वाने, हटाने या त्रुटि सुधार के लिए आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया है। इसके अलावा संबंधित फॉर्म को भरकर जमा करना होगा।
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एसआईआर में जिले में 348867 वोटरों के नाम काटे गए हैं। इसमें 5,738 मतदाताओं ने एसआईआर फॉर्म नहीं भरा। इसी तरह 76,119 वोटर ढूंढ़े नहीं मिले। 29,336 मतदाता एक से अधिक स्थानों की सूची में दर्ज पाए गए। 170508 मतदाता कहीं न कहीं शिफ्ट हो गए हैं। 67808 वोटरों की मौत हो चुकी है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद अब मतदाताओं को अपने नाम और विवरण की जांच करने का अवसर दिया गया है। चुनाव आयोग ने ये साफ किया है कि यदि किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है या उसमें नाम, उम्र, पता जैसी कोई त्रुटि है, तो वो तय समय सीमा के भीतर दावा या आपत्ति दर्ज करा सकता है।
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एसआईआर के फाइनल ड्राफ्ट में ऐसे मिलेगी जानकारी


कोई भी व्यक्ति अपने नाम या अपने इलाके की वोटर लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मतदाताओं को चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट के होमपेज पर पहुंचने के बाद डाउनलोड इलेक्टोरल रोल का विकल्प दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा, जहां अपनी जानकारी चरणबद्ध तरीके से भरनी होगी। सबसे पहले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश का चयन करें। फिर जिला, विधानसभा क्षेत्र और अपनी पसंद की भाषा चुननी होगी। इसके साथ ही स्क्रीन पर दिखाया गया कैपचा कोड सही तरीके से दर्ज करना जरूरी होगा।
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संशोधन कराना है तो छह फरवरी तक का समय
लिस्ट में नाम गलत है तो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए अपने बीएलओ से संपर्क करके छह फरवरी तक अपने नाम या अन्य जानकारी से जुड़ी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए साथ में जरूरी कागजात अवश्य लेकर जाएं, जिससे ये पुष्टि हो सके कि ड्राफ्ट में गलत डिटेल है। जिन लोगों के नाम लिस्ट में नहीं है वो भी छह फरवरी तक फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं।

इनसेट
कौन सा फॉर्म भरें

18 साल की उम्र पूरी होने पर नया वोटर बनने के लिए फॉर्म 6 भरें।

वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए, आपत्तियों और पहले के शामिल नाम में सुधार के लिए फॉर्म 7 भरें।

निवास स्थान बदलने/मौजूदा मतदाता सूची में सुधार/वोटर कार्ड बदलने/दिव्यांगों को चिह्नित करने के लिए फॉर्म 8 भरें।
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