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Raebareli News: निरीक्षक के खिलाफ हाईकोर्ट का 10 हजार रुपये का वारंट
Fri, 02 Oct 2026 01:05 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:05 AM IST
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रायबरेली। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने रायबरेली कोतवाली के पूर्व प्रभारी राजेश कुमार सिंह के खिलाफ अवमानना मामले में 10 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। यह आदेश न्यायालय ने सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने पर दिया है। वर्तमान में राजेश कुमार सिंह लखीमपुर खीरी में तैनात हैं।
न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की पीठ ने 30 सितंबर को आदेश पारित किया। न्यायालय ने पाया कि निरीक्षक राजेश कुमार सिंह को नोटिस तामील हो चुका था, इसके बावजूद वह सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए। उनके अधिवक्ता भी अदालत में मौजूद नहीं थे। न्यायालय ने मामले में आगे की कार्रवाई के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक मानी है।
जमानती वारंट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायबरेली के माध्यम से तामील कराया जाएगा। गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण की स्थिति में उन्हें दो जमानतदारों और व्यक्तिगत बंधपत्र पर रिहा किया जाएगा। उन्हें अगली सुनवाई में उपस्थित रहने का लिखित आश्वासन भी देना होगा। मामले की अगली सुनवाई चार नवंबर को होगी।
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न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की पीठ ने 30 सितंबर को आदेश पारित किया। न्यायालय ने पाया कि निरीक्षक राजेश कुमार सिंह को नोटिस तामील हो चुका था, इसके बावजूद वह सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए। उनके अधिवक्ता भी अदालत में मौजूद नहीं थे। न्यायालय ने मामले में आगे की कार्रवाई के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक मानी है।
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जमानती वारंट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायबरेली के माध्यम से तामील कराया जाएगा। गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण की स्थिति में उन्हें दो जमानतदारों और व्यक्तिगत बंधपत्र पर रिहा किया जाएगा। उन्हें अगली सुनवाई में उपस्थित रहने का लिखित आश्वासन भी देना होगा। मामले की अगली सुनवाई चार नवंबर को होगी।
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