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Raebareli News: होम लोन के नाम पर 21 लाख की ठगी
Thu, 05 Feb 2026 09:47 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
Updated Thu, 05 Feb 2026 09:47 PM IST
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क्रासर
आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी को लगाया चूना
रिलेशनशिप मैनेजर की तहरीर पर कोतवाली में प्राथमिकी
संवाद न्यूज एजेंसी
रायबरेली। होम लोन के नाम पर 21 लाख रुपये की ठगी की गई। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी के रिलेशनशिप मैनेजर दीपक अवस्थी की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ सदर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
रायबरेली शहर के कैनाल रोड निवासी दीपक अवस्थी के मुताबिक, तापस चंद्र वर्मा नामक व्यक्ति ने 29 मई 2025 को अपनी पत्नी के नाम पर घर बनवाने के लिए 21 लाख 69 हजार 71 रुपये के ऋण के लिए आवेदन किया था। कंपनी ने ऋण स्वीकृत कर यह राशि तापस चंद्र वर्मा के खाते में स्थानांतरित कर दी थी। इसके बाद तापस चंद्र वर्मा ने यह कहकर कि वह मूल दस्तावेज और बजाज फाइनेंस से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेकर आएगा। कंपनी से 38 हजार 464 रुपये की 168 किस्तों के लिए एक अनुबंध भी किया। दीपक अवस्थी के अनुसार तापस चंद्र वर्मा ने न तो मूल दस्तावेज और न ही बजाज फाइनेंस से प्राप्त एनओसी कंपनी को सौंपी। किस्त भी जमा नहीं की। इसके बजाय उसने कंपनी को धोखा देकर पैसे हड़प लिए।
आरोप है कि आरोपी ने अमानत में खयानत की है। यदि आरोपी जल्द ही ऋण की राशि वापस नहीं करता है तो कंपनी को अपूरणीय क्षति होगी। आरोपी लगातार टालमटोल करता रहा और कंपनी को धोखा देता रहा। सदर कोतवाली प्रभारी शिवशंकर सिंह ने बताया कि पीडि़त की तहरीर पर डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के तिलयानी कुटिया निवासी प्रतापचंद्र वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपी प्रताप इंटरप्राइजेज का प्रोपराइटर भी है। आरोपी की तलाश की जा रही है।
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आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी को लगाया चूना
रिलेशनशिप मैनेजर की तहरीर पर कोतवाली में प्राथमिकी
संवाद न्यूज एजेंसी
रायबरेली। होम लोन के नाम पर 21 लाख रुपये की ठगी की गई। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी के रिलेशनशिप मैनेजर दीपक अवस्थी की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ सदर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
रायबरेली शहर के कैनाल रोड निवासी दीपक अवस्थी के मुताबिक, तापस चंद्र वर्मा नामक व्यक्ति ने 29 मई 2025 को अपनी पत्नी के नाम पर घर बनवाने के लिए 21 लाख 69 हजार 71 रुपये के ऋण के लिए आवेदन किया था। कंपनी ने ऋण स्वीकृत कर यह राशि तापस चंद्र वर्मा के खाते में स्थानांतरित कर दी थी। इसके बाद तापस चंद्र वर्मा ने यह कहकर कि वह मूल दस्तावेज और बजाज फाइनेंस से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेकर आएगा। कंपनी से 38 हजार 464 रुपये की 168 किस्तों के लिए एक अनुबंध भी किया। दीपक अवस्थी के अनुसार तापस चंद्र वर्मा ने न तो मूल दस्तावेज और न ही बजाज फाइनेंस से प्राप्त एनओसी कंपनी को सौंपी। किस्त भी जमा नहीं की। इसके बजाय उसने कंपनी को धोखा देकर पैसे हड़प लिए।
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आरोप है कि आरोपी ने अमानत में खयानत की है। यदि आरोपी जल्द ही ऋण की राशि वापस नहीं करता है तो कंपनी को अपूरणीय क्षति होगी। आरोपी लगातार टालमटोल करता रहा और कंपनी को धोखा देता रहा। सदर कोतवाली प्रभारी शिवशंकर सिंह ने बताया कि पीडि़त की तहरीर पर डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के तिलयानी कुटिया निवासी प्रतापचंद्र वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपी प्रताप इंटरप्राइजेज का प्रोपराइटर भी है। आरोपी की तलाश की जा रही है।
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