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दो भाइयों को चार-चार वर्ष का कठोर कारावास
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रायबरेली। कोर्ट ने डलमऊ कोतवाली क्षेत्र से जुड़े करीब 12 साल पुराने हमला करने के एक मामले में दोषसिद्ध होने पर दो भाइयों को चार-चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही 11-11 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला सोमवार को दीवानी कचहरी स्थित कोर्ट संख्या नौ के अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार तिवारी ने सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) उमानाथ सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के शेरंदाजपुर निवासी पीड़ित रविशंकर ने दर्ज कराई थी।
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रिपोर्ट के अनुसार वादी 22 मार्च 2009 को नल पर पानी भरने गया था। इसी दौरान राजू व बब्बू ने वादी पर हमला कर उसे गंभीर चोटें पहुंचाईं।
पुलिस ने विवेचना के बाद राजू उर्फ राजू प्रसाद त्रिपाठी व बब्बू उर्फ बब्बू प्रसाद त्रिपाठी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध होने पर दोनों भाइयों को सजा सुनाई।
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साथ ही 11-11 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला सोमवार को दीवानी कचहरी स्थित कोर्ट संख्या नौ के अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार तिवारी ने सुनाया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) उमानाथ सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के शेरंदाजपुर निवासी पीड़ित रविशंकर ने दर्ज कराई थी।
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रिपोर्ट के अनुसार वादी 22 मार्च 2009 को नल पर पानी भरने गया था। इसी दौरान राजू व बब्बू ने वादी पर हमला कर उसे गंभीर चोटें पहुंचाईं।
पुलिस ने विवेचना के बाद राजू उर्फ राजू प्रसाद त्रिपाठी व बब्बू उर्फ बब्बू प्रसाद त्रिपाठी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध होने पर दोनों भाइयों को सजा सुनाई।