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Raebareli News: जानलेवा हमले में चार दोषियों को सजा

Wed, 09 Apr 2025 01:01 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Wed, 09 Apr 2025 01:01 AM IST
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Four accused sentenced for murderous attack
रायबरेली। बछरावां थाना क्षेत्र में करीब नौ साल पहले हुए जानलेवा हमले के एक मामले में चार दोषियों को चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। साढ़े चार-चार हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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मामले की रिपोर्ट बछरावां थाना क्षेत्र के रामपाल खेड़ा निवासी बचान ने दर्ज कराई थी। इसके अनुसार 9 जनवरी 2016 की सुबह करीब 7 बजे खेत से लौटते समय जमीन के विवाद में गांव के बहादुर,जागेश्वर, संकटा व राममिलन ने उन्हें लाठी-डंडों से पीटा था। बचाने आए अरविंद आदि को भी पीटा गया था। इससे अरविंद के सिर पर गंभीर चोट आई थी।
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पुलिस ने विवेचना के बाद बछरावां थाना क्षेत्र के रामपाल खेड़ा मजरे बन्नावा निवासी बहादुर उर्फ राम बहादुर, जागेश्वर, संकटा व राममिलन के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित एफटीसी कोर्ट संख्या दो के अपर सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार वर्मा ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद चारों दोषियों को सजा सुनाई।
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