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Raebareli News: हत्या के दोषी दो सगे भाइयों सहित पांच को उम्रकैद

Sat, 21 Feb 2026 12:47 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Sat, 21 Feb 2026 12:47 AM IST
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Five people, including two brothers, convicted of murder and sentenced to life imprisonment
अमेठी सिटी। बर्थडे की तैयारी में बाजार जा रहे आलोक पाल की हत्या और उनके भाई पर हमले के चार वर्ष पुराने प्रकरण में एडीजे तृतीय कोर्ट सुल्तानपुर ने शुक्रवार को दो सगे भाइयों सहित पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। प्रत्येक पर 18-18 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।
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संग्रामपुर के पूरे गड़ेरियन मजरे राजापुर कोहरा निवासी रामराज पाल ने दो मार्च 2022 की शाम की घटना का उल्लेख करते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनके पुत्र आलोक पाल और प्रशांत पाल बाजार जा रहे थे। ननकू दास की कुटी के पास घात लगाए लोगों ने दोनों बेटों पर लोहे की रॉड और अन्य हथियारों से हमला कर दिया था। आलोक पाल को गंभीर चोटें आईं थीं और इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। प्रशांत घायल हो गए थे। पुलिस ने अजय मिश्र, उनके भाई दुर्गाप्रसाद मिश्र के अलावा माधवराज मिश्र, आशुतोष मिश्र और अभिषेक मिश्र के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया था। सुनवाई एडीजे तृतीय न्यायालय में चली। गत मंगलवार को ही अदालत में हत्या सहित अन्य धाराओं में दोष सिद्ध हो गया था।
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