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डीएम ने दिए कैनाल रोड पर अवैध कांप्लेक्स के ध्वस्तीकरण के आदेश

Tue, 25 Jun 2019 01:33 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 25 Jun 2019 01:33 AM IST
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DM orders to drop illegal building
रायबरेली। शहर के कैनाल रोड पर आवासीय भवन के व्यवसायिक उपयोग के मामले को डीएम नेहा शर्मा ने गंभीरता से लिया है। आदेेश के बाद भवन के अवैैध भाग को गिराकर सूचित न किए जाने के बाद सोमवार को डीएम ने कांप्लेक्स को ध्वस्त कराने के आदेश दिए हैं।
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इस कांप्लेक्स में पहले से ही बैंक, कोचिंग समेत करीब 15 प्रतिष्ठान संचालित हैं। सभी प्रतिष्ठानों को पहले ही नोटिस दिया गया था, लेकिन अब तक अवैध भवन को खाली नहीं किया गया है।
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कैनाल रोड पर तबरेज खान के भवन को 2018 में सील करने के आदेश दिए गए थे। बताते हैं कि भवन का आवासीय मैप पास कराकर व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है।
दो महीने पहले इस भवन में स्थापित एक दर्जन से अधिक प्रतिष्ठानों को नोटिस भी दिया गया, लेकिन अब तक आवासीय भवन का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है।
मामले में आरडीए के सचिव ने भवन के मालिक तबरेज खान को शेडबैक पर अवैध निर्माण को गिरवाकर जवाब देने के आदेश दिए, लेकिन सात दिन भी जवाब नहीं दिया गया।
उधर शिकायतकर्ता मो. इमरान ने भी डीएम के सामने पेश होकर कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद डीएम ने मामले में गंभीर रुख अपनाया। मामले में सोमवार को डीएम नेहा शर्मा ने मामले में अवैध निर्माण को ध्वस्त कराने के आदेश दिए हैं।
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आरडीए सचिव एके राय ने बताया कि आवासीय भवन का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। मामले में भवन के मालिक तबरेज खान को भवन के अवैैध भाग को गिरवाकर कंपाउंडिंग के लिए नया मैप प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन अब तक अवैध भाग को नहीं गिराया गया। मामले में बैंक, कोचिंग व अन्य प्रतिष्ठानों को भवन को खाली करने के लिए पहले ही नोटिस दिया जा चुका है। डीएम ने सोमवार को अवैध भवन के ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं।
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