फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   Father and son four years imprisonment in culpable homicide

गैर इरादतन हत्या में पिता व पुत्र को चार साल कैद

Fri, 15 Jul 2016 11:23 PM IST
रायबरेली
रायबरेली Updated Fri, 15 Jul 2016 11:23 PM IST
विज्ञापन
Father and son four years imprisonment in culpable homicide
अदालत का फैसला
कोर्ट ने एक मामूली सी घटना में बच्चे की गैर इरादतन हत्या करने वाले पिता व पुत्र को दोषी सिद्ध कर सजा सुनाई। दोनों को चार-चार वर्ष के सश्रम कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई है। यह फैसला शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश आशीष गर्ग ने सुनाया। 
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) अजय मौर्य के अनुसार मामले की एनसीआर कोतवाली महराजगंज में दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक वादी रामबक्स निवासी टीसाखानापुर थाना महराजगंज का आठ वर्षीय बेटा विजय कुमार 17 जनवरी 2009 की शाम पांच बजे अपने दरवाजे खेल रहा था।
विज्ञापन


खेलते समय विजय से एक मिट्टी का ढेला चरही में चला गया। इस पर पड़ोसी रामेश्वर व उसके बेटे बलगर उर्फ रामकेश ने बच्चे को दौड़ाकर पकड़ लिया और जमकर पीटा। इससे विजय के सिर व शरीर में गंभीर चोर्टें आइं। इलाज के दौरान जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई। 
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पिता, पुत्र को दोष सिद्ध कर सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed