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छह अवैध भवनों के कंपाउंडिंग की अर्जी खारिज

Thu, 03 May 2018 12:17 AM IST
Updated Thu, 03 May 2018 12:17 AM IST
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छह अवैध भवनों के कंपाउंडिंग की अर्जी खारिज
छह अवैध भवनों के कंपाउंडिंग अर्जी खारिज
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रायबरेली। शहर में मानकों को ताक पर रखकर कराए गए निर्माण के लिए कंपाउंडिंग की हुई अर्जी को खारिज कर दिया गया है।


आरडीए ने इन भवनों को अशमनीय घोषित कर दिया गया है। यानी इन भवनों की कंपाउंडिंग कराकर नक्शा पास नहीं किया जा सकता है। आरडीए ने भवनों को गिरवाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।


शहर में जीजीआईसी के सामने कानपुर रोड पर अनुराग सिंह, कानपुर रोड राना नगर में अरुण बाजपेयी, खाली सहाट में मधु सिंह, महानंदपुर में बबिता देवी, मुंशीगंज में रामप्यारी और निराला नगर में डॉ. शितांशु सिंह ने आवासों का निर्माण कराकर कंपाउंडिंग के लिए आरडीए में नक्शा पास कराने के लिए आवेदन दिया था।
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इंजीनियराें की टीम ने जांच में पाया कि इन भवनों से रोड प्रभावित हो गई है। यानी रोड पर बढ़कर भवनों का निर्माण कराया गया है। साथ ही भू प्रयोग भी गलत मिला।
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रोड पर बढ़कर निर्माण और गलत भू प्रयोग के कारण इन आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि ऐसी स्थिति में इन भवनों की कंपाउंडिंग नहीं की जा सकती है।


आरडीए ने सभी छह भवनों को अशमनीय घोषित कर दिया गया है। आवेदनों को निरस्त करने के साथ ही भवनों को ध्वस्त करने की नोटिस भी भेजा जा रहा है। आरडीए के अधिशासी अभियंता एके राय ने बताया कि निर्माण अमशनीय होने के कारण भवनों की कंपाउंडिंग नहीं हो सकती है।
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