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परती की भूमि की फर्जी खतौनी लगाकर बैनामा, पांच जालसाजों पर केस
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रायबरेली। नई परती जमीन की जालसाजी करके फर्जी खतौनी बनाकर बैनामा कराए जाने का खुलासा हुआ है। बैनामे के बाद उप निबंधक सदर ने आशंका के तौर पर सदर तहसील से खतौनी की जांच कराई। जांच में खतौनी फर्जी मिलने के बाद डीएम के आदेश पर बुधवार को उप निबंधन कार्यालय के बाबू ने शहर कोतवाली में क्रेता-विक्रेता समेत पांच जालसाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। बैनामे को निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
शहर के अख्तियारपुर में नॉन जेडए (जमीनदारी विनाश अधिनियम के बाहर की जमीन) भूमि के गाटा संख्या 61/0.2100 हेक्टेयर की फर्जी खतौनी बनाकर उप निबंधन कार्यालय सदर में बैनामा कराया गया। यह जमीन नई परती जमीन के रूप में अभिलेखों में दर्ज है। ई-117 मलिकमऊ कॉलोनी सुल्तानपुर रोड निवासी गोपाल के नाम फर्जी खतौनी बनाकर 674/2 बहराना की मरजीना के नाम बैनामा कराया था। बैनामे के बाद उप निबंधक सदर प्रभात सिंह ने आशंका होने पर सदर तहसील से मामले की जांच कराई। जांच में खतौनी फर्जी मिली।
मामले में डीएम वैभव श्रीवास्तव ने जालसाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए। रजिस्ट्री कार्यालय के वरिष्ठ सहायक अरविंद कुमार गौड़ ने शहर कोतवाली में तहरीर देकर विक्रेता गोपाल, क्रेता मरजीना और बहराना के ही गवाह कमलेश, दिलीप कुमार के साथ ही कलेक्ट्रेट के अधिवक्ता दीपक श्रीवास्तव के खिलाफ धारा 417, 419, 420,467,471,474 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। शहर कोतवाली प्रभारी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू करा दी गई है।
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शहर के अख्तियारपुर में नॉन जेडए (जमीनदारी विनाश अधिनियम के बाहर की जमीन) भूमि के गाटा संख्या 61/0.2100 हेक्टेयर की फर्जी खतौनी बनाकर उप निबंधन कार्यालय सदर में बैनामा कराया गया। यह जमीन नई परती जमीन के रूप में अभिलेखों में दर्ज है। ई-117 मलिकमऊ कॉलोनी सुल्तानपुर रोड निवासी गोपाल के नाम फर्जी खतौनी बनाकर 674/2 बहराना की मरजीना के नाम बैनामा कराया था। बैनामे के बाद उप निबंधक सदर प्रभात सिंह ने आशंका होने पर सदर तहसील से मामले की जांच कराई। जांच में खतौनी फर्जी मिली।
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मामले में डीएम वैभव श्रीवास्तव ने जालसाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए। रजिस्ट्री कार्यालय के वरिष्ठ सहायक अरविंद कुमार गौड़ ने शहर कोतवाली में तहरीर देकर विक्रेता गोपाल, क्रेता मरजीना और बहराना के ही गवाह कमलेश, दिलीप कुमार के साथ ही कलेक्ट्रेट के अधिवक्ता दीपक श्रीवास्तव के खिलाफ धारा 417, 419, 420,467,471,474 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। शहर कोतवाली प्रभारी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू करा दी गई है।
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