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हमलावर को चार वर्ष का कठोर कारावास
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रायबरेली। कोर्ट ने बछरावां क्षेत्र से जुड़े करीब 25 साल पुराने मामले में हमला करने वाले को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 2500 रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला दीवानी कचहरी स्थित कोर्ट संख्या छह के अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार बरनवाल ने सोमवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) ओमप्रकाश के मुताबिक मामले की रिपोर्ट बछरावां क्षेत्र के मिहीलाल खेड़ा मजरे इचौली निवासी श्यामलाल ने दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट के अनुसार तीन अगस्त 1986 की सुबह करीब आठ बजे ससुराल में रह रहा गुरुप्रसाद अपनी पत्नी को मार रहा था। बचाने गए वादी के बेटे रामबाबू पर हमला कर दिया, जिससे वादी के बेटे को काफी चोटें आईं।
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पुलिस ने विवेचना के बाद गुरु प्रसाद उर्फ ललई के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) ओमप्रकाश के मुताबिक मामले की रिपोर्ट बछरावां क्षेत्र के मिहीलाल खेड़ा मजरे इचौली निवासी श्यामलाल ने दर्ज कराई थी।
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रिपोर्ट के अनुसार तीन अगस्त 1986 की सुबह करीब आठ बजे ससुराल में रह रहा गुरुप्रसाद अपनी पत्नी को मार रहा था। बचाने गए वादी के बेटे रामबाबू पर हमला कर दिया, जिससे वादी के बेटे को काफी चोटें आईं।
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पुलिस ने विवेचना के बाद गुरु प्रसाद उर्फ ललई के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाई।