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बालिका से छेड़छाड़ करने वाले को दोषी को पांच वर्ष की कैद, जुर्माना भी लगाया
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रायबरेली। पॉक्सो कोर्ट ने जगतपुर थाना क्षेत्र में चार साल पहले घर में घुसकर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोप में दोषसिद्ध होने पर अभियुक्त को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट प्रथम के विशेष न्यायाधीश विजय पाल ने शनिवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) वेदपाल सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने थाना जगतपुर में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 20 फरवरी 2016 शाम करीब पांच बजे वादी की 16 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी।
इसी दौरान वादी के गांव आया प्रतापगढ़ जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के कामापुर सरैया मजरे कैथोला निवासी आशीष सिंह ने घर में घुसकर वादी की बेटी के साथ रेप की कोशिश की।
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पुलिस ने विवेचना के बाद आशीष के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आशीष को दोषसिद्ध होने पर पांच साल के कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड की राशि जमा होने पर आधी राशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) वेदपाल सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने थाना जगतपुर में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 20 फरवरी 2016 शाम करीब पांच बजे वादी की 16 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी।
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इसी दौरान वादी के गांव आया प्रतापगढ़ जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के कामापुर सरैया मजरे कैथोला निवासी आशीष सिंह ने घर में घुसकर वादी की बेटी के साथ रेप की कोशिश की।
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पुलिस ने विवेचना के बाद आशीष के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आशीष को दोषसिद्ध होने पर पांच साल के कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड की राशि जमा होने पर आधी राशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया।