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एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट, 2015 में मारपीट के एक मामले में कोर्ट ने अपनाया सख्त रूख
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रायबरेली। कोर्ट ने डलमऊ कोतवाली क्षेत्र से जुड़े एक आपराधिक मामले में हाजिर न होने पर एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह समेत कई अन्य आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। यह आदेश एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार बरनवाल ने मंगलवार को दिया। अब मामले में 18 जनवरी को सुनवाई होगी।
कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक संदीप कुमार सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के कोरौली दमा निवासी राजेश कुमार यादव ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 3 अगस्त 2015 को गांव में सीसी रोड का लोकार्पण था।
आरोप है कि इसी दौरान एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह समेत अन्य आरोपियों ने मारपीट व गालीगलौज की थी। मामले में विशेष लोक अभियोजक ने मुकदमा वापसी का प्रार्थना पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया था, जिसे कोर्ट ने बीती 5 नवंबर को खारिज कर दिया था।
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कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक संदीप कुमार सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के कोरौली दमा निवासी राजेश कुमार यादव ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 3 अगस्त 2015 को गांव में सीसी रोड का लोकार्पण था।
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आरोप है कि इसी दौरान एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह समेत अन्य आरोपियों ने मारपीट व गालीगलौज की थी। मामले में विशेष लोक अभियोजक ने मुकदमा वापसी का प्रार्थना पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया था, जिसे कोर्ट ने बीती 5 नवंबर को खारिज कर दिया था।
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