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ट्रक मालिक को मारकर कुएं में फेंक दिया था, सात साल बाद कोर्ट ने ट्रक के ड्राइवर व खलासी को सुनाई सजा
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रायबरेली। अमेठी जिले के फुरसतगंज थाना क्षेत्र में करीब सात साल पहले हुई ट्रक मालिक की हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर ट्रक ड्राइवर व खलासी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित कोर्ट संख्या चार के अपर सत्र न्यायाधीश पंकज जायसवाल ने दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) देवकांत शुक्ला के मुताबिक मामले की सूचना जायस कस्बे के चौधराना मोहल्ला निवासी आरती साहू ने थाना फुरसतगंज में दी थी।
प्रार्थना पत्र के अनुसार तीन मई 2015 को गाड़ी का किराया लेने के बाद पति राकेश साहू अपने ट्रक से ड्राइवर मोहम्मद नियाज व खलासी गुन्नू सिंह उर्फ अरविंद सिंह के साथ सुल्तानपुर से घर वापस आ रहे थे। उसी रात ड्राइवर व खलासी ने मिलकर पति राकेश साहू की हत्या कर दी।
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साक्ष्य मिटाने के लिए शव को कुएं में फेंक दिया और ट्रक सड़क के किनारे खड़ा कर दिया। यही नहीं मो. नियाज ने पति के अपहरण व लूट की एक झूठी रिपोर्ट भी दर्ज करा दी।
पुलिस ने विवेचना के बाद जायस थाना क्षेत्र के पूरे लाला निवासी ट्रक ड्राइवर मो. नियाज व ब्रह्मनी निवासी गुन्नू सिंह उर्फ राजकुमार उर्फ अरविंद सिंह के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर ड्राइवर व खलासी को सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड जमा होने पर पूरी राशि में से 50 हजार रुपये मृतक की पत्नी को प्रतिकर के रूप में देने का भी आदेश दिया है।
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जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित कोर्ट संख्या चार के अपर सत्र न्यायाधीश पंकज जायसवाल ने दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) देवकांत शुक्ला के मुताबिक मामले की सूचना जायस कस्बे के चौधराना मोहल्ला निवासी आरती साहू ने थाना फुरसतगंज में दी थी।
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प्रार्थना पत्र के अनुसार तीन मई 2015 को गाड़ी का किराया लेने के बाद पति राकेश साहू अपने ट्रक से ड्राइवर मोहम्मद नियाज व खलासी गुन्नू सिंह उर्फ अरविंद सिंह के साथ सुल्तानपुर से घर वापस आ रहे थे। उसी रात ड्राइवर व खलासी ने मिलकर पति राकेश साहू की हत्या कर दी।
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साक्ष्य मिटाने के लिए शव को कुएं में फेंक दिया और ट्रक सड़क के किनारे खड़ा कर दिया। यही नहीं मो. नियाज ने पति के अपहरण व लूट की एक झूठी रिपोर्ट भी दर्ज करा दी।
पुलिस ने विवेचना के बाद जायस थाना क्षेत्र के पूरे लाला निवासी ट्रक ड्राइवर मो. नियाज व ब्रह्मनी निवासी गुन्नू सिंह उर्फ राजकुमार उर्फ अरविंद सिंह के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर ड्राइवर व खलासी को सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड जमा होने पर पूरी राशि में से 50 हजार रुपये मृतक की पत्नी को प्रतिकर के रूप में देने का भी आदेश दिया है।