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Raebareli News: घटिया छेना बेचने वाले चार खाद्य कारोबारियों पर केस

Thu, 23 Apr 2026 01:17 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Thu, 23 Apr 2026 01:17 AM IST
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Case filed against four food traders for selling substandard chenna
रायबरेली। जिले में घटिया छेना बेचने वाले चार खाद्य कारोबारियों के खिलाफ बुधवार को एडीएम प्रशासन कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। खाद्य कारोबारियों में दो राजस्थान व पश्चिम बंगाल प्रांत के रहने वाले हैं। यहां आकर बछरावां और जगतपुर में कारोबार कर रहे हैं। विधि विश्लेषक प्रयोगशाला की जांच में छेना के चारों नमूने अवमानक पाए गए हैं। एडीएम ने मुकदमों में सुनवाई शुरू कर दी है। मुकदमों में पैरवी करके कारोबारियों पर अधिक से अधिक जुर्माना कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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खाद्य सुरक्षा अधिकारी शेफाली रस्तोगी ने पिछले साल अक्तूबर 2025 में बछरावां में राजस्थानी स्वीट्स के अलावा जगतपुर में परिमल मंडल की दुकान से छेना का नमूना भरा था। इसके अलावा लालगंज में मुकेश और महराजगंज में सुकंत राय की दुकान से भी छेना मिठाई का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था। प्रयोगशाला की जांच में छेना के चारों नमूने अवमानक पाए गए। रिपोर्ट आने के बाद दुकानदारों को नोटिस देकर मुकदमे की प्रक्रिया शुरू की गई थी।
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बुधवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बछरावां में राजस्थानी स्वीट्स के संचालक व राजस्थान प्रांत के घंटियाला निवासी विक्रम सिंह और पश्चिम बंगाल के अनखोला कुमरा काशीपुर निवासी परिमल मंडल के खिलाफ एडीएम प्रशासन के कोर्ट में मुकदमा कर दिया। इसके अलावा लालगंज के बरस निवासी मुकेश कुमार और महराजगंज के समसपुर हलोर निवासी सुकंत राय के खिलाफ भी एडीएम कोर्ट में मुकदमा किया है।
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खाद्य सुरक्षा अधिकारी शेफाली रस्तोगी ने बताया कि एडीएम कोर्ट में चारों खाद्य कारोबारियों पर मुकदमा कर दिया है। अच्छी पैरवी करके खाद्य कारोबारियों के खिलाफ अधिक से अधिक जुर्माना कराया जाएगा।
कमल आइसक्रीम ब्रांड फेल, मुकदमा
खाद्य सुरक्षा अधिकारी सौरभ उत्तम ने पिछले साल कमल आइसक्रीम ब्रांड की आइसकैंडी का नमूना भरा था। जांच में यह नमूना भी फेल हाे गया। आइसकैंडी अवमानक मिली है। प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद आइसक्रीम के निर्माता अभिनव वर्मा के खिलाफ एडीएम कोर्ट में मुकदमा किया गया है।

इनसेट
प्रयोगशाला की जांच में छेना के चार नमूने अवमानक मिलने के बाद एडीएम कोर्ट में मुकदमा कराया गया है। आइसकैंडी बनाने वाले कारोबारी पर भी मुकदमा कराया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को मुकदमों में अच्छी पैरवी करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कारोबारियों पर अधिक से अधिक जुर्माना हो सके।
अंजनी कुमार श्रीवास्तव, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, एफएसडीए रायबरेली
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