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मारपीट के मुकदमें में सगे भाइयों को तीन-तीन साल की सजा
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रायबरेली। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय मो. शहनवाज अहमद सिद्दीकी ने मारपीट के एक मुकदमे में भाइयों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। एक अन्य आरोपी को कोर्ट ने पहला अपराध होने के कारण तीन वर्ष तक शांति व सदाचार कायम रखने के लिए 25 हजार की दो जमानत जमा करने के आदेश दिए हैं।
सहायक अभियोजन अधिकारी अजय त्रिपाठी ने बताया कि वर्ष 2007 में जगतपुर थाना क्षेत्र के बेहीखोर निवासी लक्ष्मी शंकर दीक्षित ने कई गंभीर धाराओं में महेंद्र सिंह, शुभेंद्र सिंह व अजीत विक्रम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
मुकदमे की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय मो. शहनवाज अहमद सिद्दीकी ने मंगलवार को सजा सुनाई है। आरोपी महेंद्र सिंह व शुभेंद्र सिंह को तीन-तीन साल की सजा के साथ 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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सहायक अभियोजन अधिकारी अजय त्रिपाठी ने बताया कि वर्ष 2007 में जगतपुर थाना क्षेत्र के बेहीखोर निवासी लक्ष्मी शंकर दीक्षित ने कई गंभीर धाराओं में महेंद्र सिंह, शुभेंद्र सिंह व अजीत विक्रम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
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मुकदमे की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय मो. शहनवाज अहमद सिद्दीकी ने मंगलवार को सजा सुनाई है। आरोपी महेंद्र सिंह व शुभेंद्र सिंह को तीन-तीन साल की सजा के साथ 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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