फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   Action

जगतपुर के थोक गल्ला व्यवसायी व मुनीम पर 50-50 हजार जुर्माना

Wed, 03 Mar 2021 11:08 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 03 Mar 2021 11:08 PM IST
विज्ञापन
Action
रायबरेली। मुकदमों की सुनवाई करते हुए एडीएम (प्रशासन) राम अभिलाष ने जगतपुर कस्बे के थोक गल्ला व्यवसायी और उनके मुनीम पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन

एफएसडीए में बिना पंजीयन के कारोबार करने पर मुकदमा किया गया था। इसके अलावा शहर के सुपर मार्केट स्थित अग्रवाल स्वीट्स के देशी घी और खोवे का नमूना फेल होने पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सभी को एक महीने के अंदर जुर्माने की धनराशि जमा करने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन

एफएसओ रमाशंकर ने जगतपुर कस्बे में निरीक्षण के दौरान मेसर्स दलजीत सिंह के प्रतिष्ठान पर पहुंचकर रजिस्ट्रेशन की जानकारी मांगी थी। कारोबार का पंजीयन न होने पर एडीएम न्यायालय में जुर्माने के लिए मुकदमा कर दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

मामले में एडीएम ने दलजीत सिंह और सुधीर कुमार के खिलाफ 50-50 हजार रुपये का जुर्माना किया है। एक महीने के अंदर जुर्माने की धनराशि को जमा करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा अग्रवाल स्वीट्स के देशी घी और खोवे का नमूना फेल होने पर मुकदमों की सुनवाई करते हुए एडीएम ने 20-20 हजार रुपये का जुर्माना किया है।
कानपुर के दांदू ब्रांड सेंधा नमक के निर्माण पर 50 हजार जुर्माना
ऊंचाहार में प्रदीप जनरल स्टोर से सील किए गए दांदू ब्रांड सेंधा नमक का नमूना फेल होने के बाद मुकदमे की सुनवाई करते हुए एडीएम प्रशासन ने दुकानदार प्रदीप कुमार पर 20 हजार रुपये का जुर्माना किया है। साथ ही नमक के निर्माता पीके इंटरप्राइजेज 345 हंसपुरम नौबस्ता कानपुर पर 50 हजार रुपये का जुर्माना किया है।
70 में चीनी व 80 में मटर बेचने पर 20 हजार जुर्माना
गुरुबख्शगंज क्षेत्र के गोझरी निवासी मिंटू सिंह की शिकायत पर गोझरी के दुकानदार समीर पर 20 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। दुकानदार पर आरोप है कि उसने 70 रुपये किलो चीनी और 80 रुपये किलो मटर बेची थी। दुकान का पंजीयन भी नहीं था।

मुकदमों की सुनवाई करते हुए एडीएम ने कई कारोबारियों पर जुर्माना किया है। सभी को जुर्माने की धनराशि जमा करने के आदेश दिए गए हैं। समय से धनराशि जमा न करने पर तहसील के माध्यम से वसूली कराई जाएगी।
इंद्र बहादुर यादव, अभिहित अधिकारी एफएसडीए
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed