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अधीक्षण अभियंता समेत पांच को नोटिस
Raebareli
Updated Tue, 20 Nov 2012 12:00 PM IST
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रायबरेली। पॉवर कॉर्पोरेशन में दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के साथ उत्पीड़न का मामला सहायक श्रमायुक्त की कोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट ने मामले को स्वीकार करते हुए पॉवर कॉर्पोरेशन के अधीक्षण अभियंता समेत पांच लोगों को नोटिस जारी किया है। सभी को 21 नवंबर को अपना पक्ष देने के लिए तलब किया है। शहर के आजाद नगर के निकट मसजिद वार्ड दो निवासी चांदबाबू पुत्र आफाक हुसैन ने सहायक श्रमायुक्त के यहां वाद दायर किया कि 5224 मासिक वेतन के हिसाब से संविदाकार से समझौता हुआ था। करीब 48 मजदूरों को भुगतान मिलना है। प्रतिपक्षियों ने नियमों का पालन न करके शोषण करना शुरू कर दिया। पीड़ित ने मामले को गंभीरता से लेते हुए छह माह का 31344 रुपये वेतन व क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग की। श्रमायुक्त के कोर्ट में याची के वाद को स्वीकार कर लिया गया। सहायक श्रमायुक्त माधुरी सिंह ने पॉवर कॉर्पोरेशन के अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम, उपखंड अधिकारी विद्युत वितरण खंड द्वितीय, अवर अभियंता विद्युत उपकेंद्र तेलियाकोट और मेसर्स प्रज्ञा सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज ए-24 कल्याणपुर कन्हैया नगर लखनऊ को नोटिस जारी किया गया है। सभी को 21 नवंबर को कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष देने का आदेश दिया है।
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