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50 हजार तक के बकाएदारों की नहीं होगी गिरफ्तारी

Mon, 14 Nov 2016 11:56 PM IST
रायबरेली/ अमर उजाला ब्यूराे
रायबरेली/ अमर उजाला ब्यूराे Updated Mon, 14 Nov 2016 11:56 PM IST
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50 thousands of borrowers will not even arrest
मी‌ट‌िंग में अ‌ध‌िकारी - फोटो : अमर उजाला
सूबे के अपर महाधिवक्ता एवं राजस्व संहिता समिति के चेयरमैन राज बहादुर सिंह ने सोमवार शाम लोक निर्माण गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने राजस्व से जुड़े नए संशोधनों पर क्रियान्वयन करने को कहा।
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बताया कि 50 हजार रुपये से कम के बकाएदारों की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। भूमि संबंधी विवादों के सुलह-समझौते से निपटारे के लिए गांव स्तर पर ग्राम राजस्व समिति का गठन किया गया है।
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अपर महाधिवक्ता ने कहा कि खतौनी में सह खातेदारों का हिस्सा लिखे जाने के साथ मिनजुमला नंबर के नक्शे का मौके पर भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। उन्होंने आबादी का सर्वे कराकर अभिलेख तैयार करने की बात भी कही।
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कहा कि भूमि पैमाइश से जुड़े प्रार्थनापत्र पर दो दिन में आदेश किए जाएंगे और तीन माह के अंदर पैमाइश कार्रवाई हर हाल में पूरी कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि पट्टे की जमीन पर पत्नी का भी हिस्सा होगा और अविवाहित पुत्री को प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकार मिलेगा।


इस मौके पर राजस्व संहिता समिति के सदस्य भोला नाथ यादव, सुनील कुमार चौधरी, प्रियंका पाल, एडीएम प्रशासन तिलकधारी, एसडीएम सदर शैलेंद्र मिश्रा, सिटी मजिस्ट्रेट बच्चेलाल, डीजीसी सिविल रामशरण सिंह, अधिवक्ता ओपी यादव, सुरेशचंद्र यादव, एनबी सिंह मौजूद रहे।
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