{"_id":"5a6388324f1c1bb1208b45c8","slug":"31516472370-raebareli-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"पूर्व मंत्री आजम खां पर चलेगा परिवाद केस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पूर्व मंत्री आजम खां पर चलेगा परिवाद केस
Updated Sun, 21 Jan 2018 12:17 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पूर्व मंत्री आजम खां पर चलेगा परिवाद
रायबरेली। पूर्व मंत्री व रामपुर से सपा विधायक आजम खां के खिलाफ परिवाद चलेगा। यह आदेश अधिवक्ता शकील अहमद खान की ओर से धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत दाखिल प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के बाद एसीजेएम मेराज अहमद ने दिया।
कोर्ट ने परिवादी अधिवक्ता के बयान के लिए 20 फरवरी की तारीख तय की है। गौरतलब है कि अधिवक्ता शकील अहमद खान ने पूर्व मंत्री व विधायक आजम खां पर सेना के जवानों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने आदि का आरोप लगाते हुए कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया था।
कोर्ट ने प्रकरण की विवेचना पुलिस से कराने का आधार पर्याप्त न पाते हुए मामले को परिवाद के रूप में पंजीकृत कर कोर्ट में ही सुनवाई करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
रायबरेली। पूर्व मंत्री व रामपुर से सपा विधायक आजम खां के खिलाफ परिवाद चलेगा। यह आदेश अधिवक्ता शकील अहमद खान की ओर से धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत दाखिल प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के बाद एसीजेएम मेराज अहमद ने दिया।
कोर्ट ने परिवादी अधिवक्ता के बयान के लिए 20 फरवरी की तारीख तय की है। गौरतलब है कि अधिवक्ता शकील अहमद खान ने पूर्व मंत्री व विधायक आजम खां पर सेना के जवानों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने आदि का आरोप लगाते हुए कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया था।
विज्ञापन
कोर्ट ने प्रकरण की विवेचना पुलिस से कराने का आधार पर्याप्त न पाते हुए मामले को परिवाद के रूप में पंजीकृत कर कोर्ट में ही सुनवाई करने का आदेश दिया है।