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अब हर दुकान पर मिलेगी स्वाइन फ्लू की दवा
Updated Thu, 10 Aug 2017 12:33 AM IST
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अब हर मेडिकल स्टोर पर मिलेगी स्वाइन फ्लू की दवा
रायबरेली। अब मेडिकल स्टोर पर स्वाइन फ्लू की दवा मिलेगी। पहले यह व्यवस्था नहीं थी। कुछ विशेष मेडिकल स्टोरे पर ही टेमी फ्लू दवा मिल पाती थी। डीआई दीपक शर्मा ने बुधवार को बताया कि एफएसडीए कार्यालय में इसका आदेश आ गया है। इस पर सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को टेमी फ्लू दवा रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि स्वाइन फ्लू से कोई बीमार हो तो उसे दवा आसानी से मिल सके।
मौजूदा समय में जिले में 1400 मेडिकल स्टोर संचालित हैं। पहले शेड्यूल एक्स लाइसेंस जिसके पास होता था, वहीं दुकानदार स्वाइन फ्लू की दवा डेमी फ्लू रखता था, पर इसमें अब बदलाव कर दिया गया है। अब शेड्यूल एच वन की श्रेणी में इस दवा को शामिल कर दिया गया है। इसके तहत जिले के हर मेडिकल स्टोर संचालक अब इसकी बिक्री कर सकेंगे। इसका मकसद है कि यदि किसी को स्वाइन फ्लू की आशंका है तो वह किसी भी दुकान पर जाकर दवा ले सकता है। यह आदेश ऐसे समय आया है, जब जिले में स्वाइन फ्लू की दस्तक हो चुकी है। दो केस स्वाइन फ्लू के सामने आ गए हैं। इसमें एक महिला की मौत तक हो चुकी है। उच्चाधिकारियों का आदेश आने पर डीआई ने दुकानदारों को इस दवा की बिक्री करने के निर्देश दिए हैं।
शेड्यूल एक्स लाइसेंस वाले ही स्वाइन फ्लू की दवा डेमी फ्लू रखते थे। इसे अब शीडयूल एच वन श्रेणी में कर दिया गया है, जिससे हर दुकानदार इसकी बिक्री कर सकता है। उन्होंने बताया कि इससे रोगियों को फायदा मिलेगा और उन्हें आसानी से दवा मिल सकेगी।- दीपक शर्मा, औैषधि निरीक्षक
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रायबरेली। अब मेडिकल स्टोर पर स्वाइन फ्लू की दवा मिलेगी। पहले यह व्यवस्था नहीं थी। कुछ विशेष मेडिकल स्टोरे पर ही टेमी फ्लू दवा मिल पाती थी। डीआई दीपक शर्मा ने बुधवार को बताया कि एफएसडीए कार्यालय में इसका आदेश आ गया है। इस पर सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को टेमी फ्लू दवा रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि स्वाइन फ्लू से कोई बीमार हो तो उसे दवा आसानी से मिल सके।
मौजूदा समय में जिले में 1400 मेडिकल स्टोर संचालित हैं। पहले शेड्यूल एक्स लाइसेंस जिसके पास होता था, वहीं दुकानदार स्वाइन फ्लू की दवा डेमी फ्लू रखता था, पर इसमें अब बदलाव कर दिया गया है। अब शेड्यूल एच वन की श्रेणी में इस दवा को शामिल कर दिया गया है। इसके तहत जिले के हर मेडिकल स्टोर संचालक अब इसकी बिक्री कर सकेंगे। इसका मकसद है कि यदि किसी को स्वाइन फ्लू की आशंका है तो वह किसी भी दुकान पर जाकर दवा ले सकता है। यह आदेश ऐसे समय आया है, जब जिले में स्वाइन फ्लू की दस्तक हो चुकी है। दो केस स्वाइन फ्लू के सामने आ गए हैं। इसमें एक महिला की मौत तक हो चुकी है। उच्चाधिकारियों का आदेश आने पर डीआई ने दुकानदारों को इस दवा की बिक्री करने के निर्देश दिए हैं।
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शेड्यूल एक्स लाइसेंस वाले ही स्वाइन फ्लू की दवा डेमी फ्लू रखते थे। इसे अब शीडयूल एच वन श्रेणी में कर दिया गया है, जिससे हर दुकानदार इसकी बिक्री कर सकता है। उन्होंने बताया कि इससे रोगियों को फायदा मिलेगा और उन्हें आसानी से दवा मिल सकेगी।- दीपक शर्मा, औैषधि निरीक्षक
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