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दुराचारी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

Thu, 28 Oct 2021 09:45 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 28 Oct 2021 09:45 PM IST
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20 years rigorous imprisonment for the misdemeanor
रायबरेली। अमेठी जिले के मोहनगंज थाना क्षेत्र में करीब दो साल पहले बालिका संग हुए दुष्कर्म के मुकदमे में अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 15 हजार अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट प्रथम के विशेष न्यायाधीश विजय पाल ने गुरुवार को सुनाया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) वेदपाल सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने थाना मोहनगंज में दर्ज कराई थी।
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रिपोर्ट के अनुसार वादी की आठ वर्षीय बेटी 23 मार्च 2019 की सुबह नौ बजे दरवाजे पर खेल रही थी, तभी अरमान उसका मुंह दबाकर राजापुर की ओर ले गया था। विवेचना में दुष्कर्म की बात भी सामने आई। पुलिस ने विवेचना के बाद अरमान के खिलाफ छेड़छाड़, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
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अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त को दुष्कर्म का दोषी पाया। कोर्ट ने उसे 20 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड की राशि जमा होने पर आधी धनराशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है।
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