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खाद्य पदार्थों के 2060 निर्माताओं व विक्रेताओं को नोटिस

Tue, 21 Nov 2017 01:02 AM IST
Updated Tue, 21 Nov 2017 01:02 AM IST
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खाद्य पदार्थों के 2060 निर्माताओं व विक्रेताओं को नोटिस
खाद्य पदार्थों के 2060 निर्माताओं व विक्रेताओं को नोटिस
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रायबरेली। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफएसडीए) ने बिना पंजीयन और लाइसेंस के संचालित 2060 निर्माताओं और विक्रेताओं को नोटिस दिया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों (एफएसओ) की जांच में यह खुलासा होने के बाद विभाग ने शिकंजा कसना शुरू किया है। एक माह के अंदर पंजीयन न कराने पर मुकदमा दर्ज कराए जाने की चेतावनी दी गई है।
शासन ने पिछले महीने एफएसओ के माध्यम से जिले की दुकानों का सर्वे कराया था। सर्वे में 5112 दुकानों को चेेक किया गया था। इसमें 3052 दुकानों का पंजीयन और लाइसेंस मिला था। 2060 दुकानों के संचालकों ने एफएसडीए में पंजीयन तक नहीं कराया। सर्वे में सच्चाई उजागर होने के बाद एफएसडीए के आयुक्त ने दुकानदारों को नोटिस देकर एक महीने में पंजीयन कराने के आदेश दिए। इसके बाद भी पंजीयन न कराने पर दुकानदारों के खिलाफ एडीएम (प्रशासन) की कोर्ट में मुकदमा करने के आदेश दिए हैं। आयुक्त के निर्देश पर एफएसडीए के जिला प्रभारी अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने 2060 दुकानदारों को नोटिस देकर पंजीयन कराने के आदेश दिए हैं। पंजीयन न कराए जाने पर मुकदमे की चेतावनी दी गई है।
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कहां कितनी दुकानें बिना पंजीयन के मिली संचालित
क्षेत्र का नाम बिना पंजीयन की दुकानें
ऊंचाहार 156
सलोन 438
लालगंज 164
महराजगंज 328
डलमऊ 143
शहर जोन एक 123
शहर जोन दो 207
सदर ग्रामीण क्षेत्र 501
कुल 2060

सर्वे में बिना लाइसेंस और पंजीयन के लिए खाद्य पदार्थों के प्रतिष्ठानों के संचालकों को नोटिस दिया गया है। एक महीने का समय दिया गया है। इस बीच पंजीयन न करा लेने वालों के खिलाफ एडीएम (प्रशासन) के कोर्ट में मुकदमा किया जाएगा। बिना पंजीयन के संचालित दुकानों पर कार्रवाई की जाएगी।-शशांक त्रिपाठी, प्रभारी अधिकारी एफएसडीए
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