फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   आरडीए में लापता 500 फाइलों को खोजने के आदेश

आरडीए में लापता 500 फाइलों को खोजने के आदेश

Fri, 05 Jan 2018 12:01 AM IST
Updated Fri, 05 Jan 2018 12:01 AM IST
विज्ञापन
आरडीए में लापता 500 फाइलों को खोजने के आदेश
आरडीए में 500 फाइलें लापता, बिल्डरों पर शक
विज्ञापन


रायबरेली। विकास प्राधिकरण में 500 से अधिक फाइलें लापता हैं। इस मामले में आरडीए के बाबुओं पर सांठगांठ के आरोप लग रहे हैं।

मुकदमों की फाइलें न मिलने से बिल्डरों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अब मामले को संज्ञान में लेते हुए अधिशासी अभियंता ने तय प्रारूप पर फाइलें उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।

दिसंबर 2017 से पहले की सभी मुकदमों की पत्रावलियों को उन्होंने तीन माह के भीतर तलब किया है। इस आदेश के बाद संबंधित कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है।

शहर में अवैध निर्माण के मामलों में भवनों के चालान के बाद बिल्डरों को नोटिस देकर मुकदमे किए जाते हैं। करीब 500 से अधिक फाइलों में नोटिस के बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है।
विज्ञापन


इसके अलावा मैप पास करने के मामले की फाइलों में भी काम नहीं हो पा रहा है। हालात यह हैं कि अवर अभियंताओं के तमाम प्रयासों के बाद भी पत्रावलियां नहीं मिल पा रही हैं। इससे आरडीए को करोड़ों का नुकसान हो रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


मामला संज्ञान में आने के बाद अधिशासी अभियंता ने आदेश जारी करके दिसंबर 2017 से पहले के मुकदमों की सभी पत्रावलियों को तलब किया है। इसके लिए एक प्रोफार्मा तैयार किया गया।


इसी प्रोफार्मे के साथ कर्मचारियों को सभी पत्रावली तीन महीने के अंदर उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। उन्होंने एक सप्ताह के अंदर 50 से अधिक फाइलों को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। अधिशासी अभियंता के गंभीर होने के बाद हड़कंप मच गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed