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दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास
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रायबरेली। कोर्ट ने ऊंचाहार थाना क्षेत्र में करीब छह साल पहले हुए दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला दीवानी कचहरी स्थित कोर्ट संख्या पांच के अपर सत्र न्यायाधीश प्रभात कुमार यादव ने सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) वीरेंद्र सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़िता ने ऊंचाहार थाने में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार सात नवंबर 2015 को पीड़िता का पति मजदूरी करने रायबरेली गया था। रात करीब 11 बजे प्रतापगढ़ जिले के मानिकपुर क्षेत्र के भोला का पुरवा निवासी बाबा देवादास मौर्य ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। कहीं बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने विवेचना के बाद बाबा देवादास के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड जमा होने पर 15 हजार रुपये पीड़िता को देने का भी निर्देश दिया है।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) वीरेंद्र सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़िता ने ऊंचाहार थाने में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार सात नवंबर 2015 को पीड़िता का पति मजदूरी करने रायबरेली गया था। रात करीब 11 बजे प्रतापगढ़ जिले के मानिकपुर क्षेत्र के भोला का पुरवा निवासी बाबा देवादास मौर्य ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। कहीं बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
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पुलिस ने विवेचना के बाद बाबा देवादास के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड जमा होने पर 15 हजार रुपये पीड़िता को देने का भी निर्देश दिया है।
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