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छेड़खानी व गाली- गलौच के मामले में दोषी को तीन साल की कैद, 22 हजार का लगा अर्थदंड

Thu, 01 Sep 2022 07:18 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 01 Sep 2022 07:18 PM IST
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Three years imprisonment for molesting and abusing
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने छेड़खानी, गालीगलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में संग्रामगढ़ के बब्बू यादव को दोषी पाते हुए तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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कोर्ट ने अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसके चिकित्सकीय एवं मानसिक आघात की पूर्ति एवं पुनर्वास के लिए देने का निर्देश दिया है। वादी मुकदमा के अनुसार, 20 अक्तूबर 2013 की रात उसकी बहन छप्पर में मां के साथ सोई थी। देर रात आरोपी उसकी बहन की चारपाई पर लेट गया और मुंह दबाकर जबरदस्ती करने का प्रयास किया।
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बहन ने किसी तरह उससे बचकर शोर मचा दिया। इस पर आसपास के लोग जुट गए और आरोपी को दबोच लिया। आरोपी ने गोली मारने की धमकी देने के साथ ही गालीगलौज की थी। इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक निर्भय सिंह ने की।
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