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Pratapgarh News: कोहड़ौर नपं अध्यक्ष का प्रमाण पत्र जारी करने पर कोर्ट ने लगाई रोक
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प्रतापगढ़। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कोहड़ौर नगर पंचायत के अध्यक्ष शीतल प्रसाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें राहत प्रदान की है।
लोअर कोर्ट के निर्णय पर हाईकोर्ट ने अध्यक्ष पद को शून्य घोषित करने के आदेश के बाद अब किसी भी विजेता को प्रमाण पत्र जारी करने एवं आयोजन करने पर आगामी 27 मई तक रोक लगाई है। कोहड़ौर नगर पंचायत अध्यक्ष शीतला प्रसाद पर गंभीर आरोप लगाते हुए उपविजेता उम्मीदवार रहे भाजपा प्रत्याशी अमृतलाल की ओर से लोअर कोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर सरकारी अभिलेखों में तथ्य छुपाने का आरोप लगाया गया था। याचिका की सुनवाई पूरी करने के बाद लोअर कोर्ट ने दो दिन पहले कोहड़ौर नगर पंचायत अध्यक्ष पद का निर्वाचन शून्य घोषित करते हुए उपविजेता रहे अमृतलाल को अध्यक्ष बनाए जाने का आदेश दिया था।
लोअर कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष शीतल प्रसाद की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई कर राहत प्रदान की है। फिलहाल हाईकोर्ट ने आगामी 27 मई तक प्रशासन को किसी प्रकार से किसी भी विजेता उम्मीदवार को प्रमाण पत्र जारी करने एवं समारोह के आयोजन पर रोक लगा दी है। यह जानकारी शीतला प्रसाद के अधिवक्ता ने दी है। संवाद
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लोअर कोर्ट के निर्णय पर हाईकोर्ट ने अध्यक्ष पद को शून्य घोषित करने के आदेश के बाद अब किसी भी विजेता को प्रमाण पत्र जारी करने एवं आयोजन करने पर आगामी 27 मई तक रोक लगाई है। कोहड़ौर नगर पंचायत अध्यक्ष शीतला प्रसाद पर गंभीर आरोप लगाते हुए उपविजेता उम्मीदवार रहे भाजपा प्रत्याशी अमृतलाल की ओर से लोअर कोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर सरकारी अभिलेखों में तथ्य छुपाने का आरोप लगाया गया था। याचिका की सुनवाई पूरी करने के बाद लोअर कोर्ट ने दो दिन पहले कोहड़ौर नगर पंचायत अध्यक्ष पद का निर्वाचन शून्य घोषित करते हुए उपविजेता रहे अमृतलाल को अध्यक्ष बनाए जाने का आदेश दिया था।
लोअर कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष शीतल प्रसाद की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई कर राहत प्रदान की है। फिलहाल हाईकोर्ट ने आगामी 27 मई तक प्रशासन को किसी प्रकार से किसी भी विजेता उम्मीदवार को प्रमाण पत्र जारी करने एवं समारोह के आयोजन पर रोक लगा दी है। यह जानकारी शीतला प्रसाद के अधिवक्ता ने दी है। संवाद
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