जानलेवा हमले के दोषियों को दस साल की कैद
सार
अपर जनपद न्यायाधीश आलोक द्विवेदी ने जानलेवा हमले के मामले में दोषी पाते हुए लालगंज के गाबी महुआवन गांव के मोहम्मद मारुफ उर्फ महरुफ व मकसूद को दोषी पाते हुए दस-दस वर्ष कारावास व सात-सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वादी मुकदमा महफुल निशा के अनुसार, चार जुलाई 2015 को दिन में दो बजे उसके पट्टीदार महरुफ के घर के बच्चों से जामुन तोड़ने की बात को लेकर विवाद कर रहे थे। मारपीट में उसके पति फारुख व बचाव के लिए दौड़े मनोज गंभीर रूप से घायल हो गए।
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