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कोटेदारों पर कार्रवाई का नहीं है खौफ
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कोटेदारों पर कार्रवाई का नहीं है खौफ
नौ दुकानदारों पर मुकदमा, 21,000 जब्त हुई जमानत
महीने की 25 तारीख के बाद अब कोटेदार नहीं बांट पाएंगे राशन
अमर उजाला ब्यूरो
प्रतापगढ़। जिले के कोटेदारों पर कार्रवाई का कोई खौफ नहीं है।वह राशन वितरण में खेल करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आलम यह है कि एक बार लाभार्थी से अंगूठा लगाकर राशन दिया जाता है, तो दूसरी बार बगैर अंगूठा लगाए ही राशन का वितरण किया जा रहा है। अनियमितता पर जून और जुलाई माह में नौ कोटेदारों पर मुकदमा हो हुआ है, जबकि 16 कोटेदारों से 21,000 रुपये जुर्माने के तौर जमानत जब्त की गई है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत जिले के 5,22,684 परिवारों को प्रतिमाह राशन वितरित करने के लिए कोटेदारों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मगर कोटेदार उपभोक्ताओं को राशन न देकर वह अपनी जेब भर रहे हैं। शासन की सख्ती का आलम यह रहा कि जून और जुलाई में सरकारी राशन को बेचने वाले 9 कोटेदारों के खिलाफ विभिन्न थानों में मुकदमा दर्ज कराया और 16 कोटेदारों से 21,000 रुपये जुर्माने के तौर पर जमानत राशि जब्त की गई। इसके बाद भी कोटेदारों के इस खेल पर प्रतिबंध नहीं लग पा रहा है। आलम यह है कि कोटेदार उपभोक्ताओं का राशन हजम करने के लिए नई तकनीक खोज रहे हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि एक बार उपभोक्ता को राशन देने के लिए अंगूठा लगवाया जा रहा है, तो अगले महीने में मैनुअल वितरित किया जा रहा है। फिलहाल विभाग ने अब साफ कर दिया है कि अगर कोई कोटेदार माह की 25 तारीख तक राशन का वितरण नहीं करता है, तो बचा हुआ राशन अगले माह में जोड़ दिया जाएगा। इससे कोटेदारों को बहाना बनाने का मौका नहीं मिलेगा।
05 से 25 तक होगा राशन का वितरण
जिले में माह की पांच से 25 तारीख के ही बीच राशन का वितरण किया जाएगा। 22 तारीख तक पॉस मशीन से राशन का वितरण करने को कहा गया है। 23 से 25 तारीख के बीच प्रॉक्सी से राशन का वितरण होना है। विभागीय अधिकारियों की मानें तो प्रॉक्सी से वितरण अधिक किया जा रहा है।
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तौल कर नहीं मिलता है कोटेदारों को राशन
कोटेदारों की प्राय: यह शिकायत होती है कि उन्हें तौल कर राशन नहीं दिया जा रहा है। इससे वितरण में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शासन ने गोदामों में इलेक्ट्रिक तौल मशीन लगाने को कहा है। इसके बावजूद लापरवाही बरती जा रही है।
जिन उपभोक्ताओं का राशन कार्ड बना हुआ है, उनकी जिम्मेदारी है कि अपने कोटेदार से नियमित रुप से राशन प्राप्त करें। अगर कोई कोटेदार नहीं देता है, तो घर बैठे आनलाइन उसकी शिकायत भी करें। कोटेदारों पर नजर रखी जा रही है, जहां से शिकायतें आ रही हैं, जांच कराकर कार्रवाई की जा रही है।
सुनील कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी
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नौ दुकानदारों पर मुकदमा, 21,000 जब्त हुई जमानत
महीने की 25 तारीख के बाद अब कोटेदार नहीं बांट पाएंगे राशन
अमर उजाला ब्यूरो
प्रतापगढ़। जिले के कोटेदारों पर कार्रवाई का कोई खौफ नहीं है।वह राशन वितरण में खेल करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आलम यह है कि एक बार लाभार्थी से अंगूठा लगाकर राशन दिया जाता है, तो दूसरी बार बगैर अंगूठा लगाए ही राशन का वितरण किया जा रहा है। अनियमितता पर जून और जुलाई माह में नौ कोटेदारों पर मुकदमा हो हुआ है, जबकि 16 कोटेदारों से 21,000 रुपये जुर्माने के तौर जमानत जब्त की गई है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत जिले के 5,22,684 परिवारों को प्रतिमाह राशन वितरित करने के लिए कोटेदारों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मगर कोटेदार उपभोक्ताओं को राशन न देकर वह अपनी जेब भर रहे हैं। शासन की सख्ती का आलम यह रहा कि जून और जुलाई में सरकारी राशन को बेचने वाले 9 कोटेदारों के खिलाफ विभिन्न थानों में मुकदमा दर्ज कराया और 16 कोटेदारों से 21,000 रुपये जुर्माने के तौर पर जमानत राशि जब्त की गई। इसके बाद भी कोटेदारों के इस खेल पर प्रतिबंध नहीं लग पा रहा है। आलम यह है कि कोटेदार उपभोक्ताओं का राशन हजम करने के लिए नई तकनीक खोज रहे हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि एक बार उपभोक्ता को राशन देने के लिए अंगूठा लगवाया जा रहा है, तो अगले महीने में मैनुअल वितरित किया जा रहा है। फिलहाल विभाग ने अब साफ कर दिया है कि अगर कोई कोटेदार माह की 25 तारीख तक राशन का वितरण नहीं करता है, तो बचा हुआ राशन अगले माह में जोड़ दिया जाएगा। इससे कोटेदारों को बहाना बनाने का मौका नहीं मिलेगा।
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05 से 25 तक होगा राशन का वितरण
जिले में माह की पांच से 25 तारीख के ही बीच राशन का वितरण किया जाएगा। 22 तारीख तक पॉस मशीन से राशन का वितरण करने को कहा गया है। 23 से 25 तारीख के बीच प्रॉक्सी से राशन का वितरण होना है। विभागीय अधिकारियों की मानें तो प्रॉक्सी से वितरण अधिक किया जा रहा है।
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तौल कर नहीं मिलता है कोटेदारों को राशन
कोटेदारों की प्राय: यह शिकायत होती है कि उन्हें तौल कर राशन नहीं दिया जा रहा है। इससे वितरण में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शासन ने गोदामों में इलेक्ट्रिक तौल मशीन लगाने को कहा है। इसके बावजूद लापरवाही बरती जा रही है।
जिन उपभोक्ताओं का राशन कार्ड बना हुआ है, उनकी जिम्मेदारी है कि अपने कोटेदार से नियमित रुप से राशन प्राप्त करें। अगर कोई कोटेदार नहीं देता है, तो घर बैठे आनलाइन उसकी शिकायत भी करें। कोटेदारों पर नजर रखी जा रही है, जहां से शिकायतें आ रही हैं, जांच कराकर कार्रवाई की जा रही है।
सुनील कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी