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प्रमाण पत्र न दिखाया तो छिन जाएगी सीनियर सिटीजन की बर्थ

Sun, 10 Jan 2016 11:02 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, प्रतापगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, प्रतापगढ़ Updated Sun, 10 Jan 2016 11:02 PM IST
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 वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन में सफर के दौरान उम्र से संबंधित प्रमाण पत्र चेकिंग स्टाफ को दिखाना होगा। प्रमाण पत्र न दिखाने पर यात्री से सीनियर सिटीजन की बर्थ छीन ली जाएगी। बर्थ जरूरतमंद सीनियर सिटीजन यात्री को दे दी जाएगी। अगर कोई यात्री वास्तव में सीनियर सिटीजन है और उसके पास प्रमाण पत्र नहीं तो उससे पूरा किराया वसूला जाएगा। सीट की सुविधा बरकरार रहेगी। उम्र छिपाकर फर्जी ढंग से रियायतीदर का लाभ उठाकर बर्थ हथियाने वाले यात्री जेल की हवा खाएंगे। रेल मंत्रालय एक फरवरी से इस नियम को लागू करने जा रहा है।
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वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे की तरफ से रियायती दर पर किराये में छूट के साथ ही सीटों का कोटा भी निर्धारित किया गया है। इसके लिए पुरुषों की उम्र कम से कम 60 और महिलाओं की 58 वर्ष निर्धारित की गई है। पुरुषों को 40 और महिलाओं को 50 प्रतिशत की छूट किराए में दी जाती है। यह सुविधा सभी मेल/एक्सप्रेस/राजधानी/शताब्दी में है। खास बात यह है कि जब यात्री सीनियर सिटीजन का टिकट लेने जाता है तो उससे उम्र का प्रमाणपत्र देने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसने फार्म पर जो उम्र लिख दी उसी के आधार पर सीनियर सिटीजन का लाभ देते हुए आरक्षण कर्मी उसको लोवर की कंफर्म बर्थ एलाट कर देते हैं।
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 जहां तक काउंटर पर प्रमाण पत्र मांगने की बात है, ऐसा कोई नियम भी रेलवे ने नहीं बनाया है। सफर के दौरान भी चेकिंग स्टाफ इस ओर ध्यान नहीं देता है। दरअसल अब ये हो रहा है कि लोग अपनी उम्र छिपाकर झूठ बोलकर सीनियर सिटीजन का लाभ ले रहे हैं। चूंकि कहीं चेकिंग होती नहीं है, इसलिए लोग आराम से निकल जाते हैं। इस मामले में सबसे ज्यादा टिकट बिचौलिए रेलवे को चूना लगा रहे हैं।
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फर्जी नाम और उम्र से आरक्षण करवा कर उसको मुंहमांगे दामाें में बेच रहे हैं। इस तरह की तमाम शिकायतें रेलमंत्रालय तक पहुंची हैं। जांच कराने पर कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। जिसमें सीनियर सिटीजन का लाभ लेकर लोगों ने रेलवे को अच्छी खासी चपत लगाई। मगर अब ऐसा नहीं होने पाएगा। अब उसी यात्री को सीनियर सिटीजन की बर्थ और किराये में छूट मिल पाएगी जो वास्तव में उसके योग्य होगा। सफर के दौरान वरिष्ठ नागरिक का प्रमाण पत्र दिखाएगा।


वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा का लाभ लेकर सफर कर रहे यात्रियों को सरकार द्वारा अधिकृत परिचय पत्र जैसे वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैनकार्ड या बैंक पासबुक आदि मान्य होगी। प्रधान, सभासद, चेयरमैन, पार्षद आदि दिया गया आयु प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
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