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नौकरी के नाम पर बेरोजगारों को ठगने वाले संचालक पर जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो, प्रतापगढ़
Updated Thu, 13 Aug 2015 11:05 PM IST
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बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के नाम पर रुपये ऐंठने वाले कंपनी संचालक के खिलाफ जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने जुुर्माना सुुनाया है। गुरुवार को तीन पीड़ित लोगों की शिकायत पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
शहर के पुराना माल गोदाम निवासी सूरज कुमार चौधरी, विजय कुमार और अंतू निवासी मीना देवी ने जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम में वाद दायर आरोप लगाया था कि मीराभवन चौराहा पर रविमोहन ओझा ने आर्या क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी खोल रखी है।
कंपनी के संचालक रविमोहन ओझा ने इन बेरोजगार लोगों से सिक्योरिटी के नाम पर तीन अप्रैल 2013 को दस-दस हजार रुपये जमा कराया। साल भर नौकरी के लिए लोग कार्यालय का चक्कर लगाते रहे, मगर उन्हें नौकरी देने का आश्वासन दिया जाता रहा। नौकरी मिलने की जब उम्मीद टूट गई तो अभ्यर्थी रुपये मांगने लगे। नौकरी और रुपये दोनों न मिलने पर अभ्यर्थियों ने जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम में वाद दायर किया। फोरम के अध्यक्ष राजबहादुर सिंह और संध्या देवी ने मामले की सुनवाई करते हुए कंपनी के संचालक को प्रत्येक अभ्यर्थी को 10-10 हजार रुपये मूलधन, 10-10 हजार वाद व्यय 12 प्रतिशत चक्रवृद्धि के साथ अदा करने का आदेश दिया है।
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शहर के पुराना माल गोदाम निवासी सूरज कुमार चौधरी, विजय कुमार और अंतू निवासी मीना देवी ने जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम में वाद दायर आरोप लगाया था कि मीराभवन चौराहा पर रविमोहन ओझा ने आर्या क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी खोल रखी है।
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कंपनी के संचालक रविमोहन ओझा ने इन बेरोजगार लोगों से सिक्योरिटी के नाम पर तीन अप्रैल 2013 को दस-दस हजार रुपये जमा कराया। साल भर नौकरी के लिए लोग कार्यालय का चक्कर लगाते रहे, मगर उन्हें नौकरी देने का आश्वासन दिया जाता रहा। नौकरी मिलने की जब उम्मीद टूट गई तो अभ्यर्थी रुपये मांगने लगे। नौकरी और रुपये दोनों न मिलने पर अभ्यर्थियों ने जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम में वाद दायर किया। फोरम के अध्यक्ष राजबहादुर सिंह और संध्या देवी ने मामले की सुनवाई करते हुए कंपनी के संचालक को प्रत्येक अभ्यर्थी को 10-10 हजार रुपये मूलधन, 10-10 हजार वाद व्यय 12 प्रतिशत चक्रवृद्धि के साथ अदा करने का आदेश दिया है।
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