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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   Pratapgarh: Four accused of gang rape sentenced to life imprisonment, POCSO court verdict within one year

प्रतापगढ़ : सामूहिक दुष्कर्म के चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा, पॉक्सो कोर्ट ने एक साल के भीतर सुनाया फैसला

Mon, 13 Mar 2023 08:44 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रतापगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, प्रतापगढ़ Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 13 Mar 2023 08:44 PM IST
सार

किशोरी से गैंगरेप करने के चार आरोपियों को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास व तीन लाख पंचान्नवे हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। तमाम गवाहों व सबूतों के आधार पर लोक अभियोजक देवेंद्र त्रिपाठी की पैरवी पर अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो पंकज श्रीवास्तव ने सजा सुनाई है। 

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विस्तार

किशोरी से गैंगरेप करने के चार आरोपियों को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास व तीन लाख पंचान्नवे हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। तमाम गवाहों व सबूतों के आधार पर लोक अभियोजक देवेंद्र त्रिपाठी की पैरवी पर अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो पंकज श्रीवास्तव ने सजा सुनाई है। फतनपुर थाना क्षेत्र की एक किशोरी के साथ 23 सितंबर 2022 को देल्हूपुर जंगल में आरोपी शिवम पटेल ले आया। जहां हाईवे के करीब जंगल में उसके साथ शिवम सरोज, मोहम्मद तफसीर व मोहम्मद रफीक ने दुष्कर्म किया।

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इस दौरान इनका साथी मुन्नू लगातार निगरानी करता रहा। इस दौरान किशोरी बेहोश हो गई। जिसके बाद आरोपी पीड़िता का चांदी का पायल व चार सौ रुपये लेकर फरार हो गए। दर्द से तड़पती पीड़िता को जब कुछ होश आया तो वह किसी तरह हाईवे पर पहुंची। सूचना मिलने पर पुलिस उसे लेकर मेडिकल कॉलेज भागी। उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की जानकारी मिलने पर पुलिस महकमे में खलबली मच गई थी।

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घटना की बाबत मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को दबोचकर जेल भेजा। विवेचना पूरी कर 11 नवंबर 2022 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। पीड़िता का बयान दर्ज होने के बाद गवाहों और सबूतों को पेश करने का दौर चला। इस मामले को लेकर अदालत इस कदर गंभीर थी कि प्राथमिकता के आधार महज साढ़े तीन माह में ही ताबड़तोड़ तारीखे पड़ने लगी।

इस दौर अभियोजन की तरफ से छह गवाहों और सबूतों को पेश किया गया तो वहीं बचाव पक्ष महज एक ही गवाह पेश कर सका। तमाम गवाहों व सबूतों के आधार पर न्यायालय ने सोमवार को चारों अभियुक्तों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही सभी आरोपियों पर अलग-अलग कुल 3,95,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यह रकम पीड़िता के मानसिक व चिकित्सीय पुनर्वास के लिए प्रदान किया जाएगा।

कई बार कर चुकी है जान देने का प्रयास

सामूहिक दुष्कर्म की शिकार पीड़िता कई बार अपनी जान देने की कोशिश कर चुकी है। कुछ दिनों पहले वह घर से गायब हो गई थी। जिसे फतनपुर पुलिस मुश्किल से खोज सकी।
 

पिता ने फैसले को सही ठहरायापीड़िता के पिता ने सोमवार को आए फैसले की जानकारी के बाद कहा कि अदालत का फैसला बहुत उत्तम है। दोषियों को उनके किए की सजा मिल गई। आजीवन वे जेल में रहेंगे।

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पीड़िता की मां बोली, दरिंदगी करने वालों को होनी चाहिए फांसी

सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने की खबर मिलने के बाद पीड़िता की मां गमजदा थी। बोलीं कि आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए थी। उन लोगों ने उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके रख दिया। जो सजा मिली है वह उनके गुनाहों के लिए कम है। हालांकि जल्दी फैसला आने पर संतोष भी जताया।

पुलिस का साक्ष्य संकलन भी पड़ा भारी

पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल के निर्देश पर देल्हूपुर पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में साक्ष्यों को संकलित किया था। वैज्ञानिक जांच के जरिए डीएनए टेस्ट भी कराया था। जो आरोपियों को सजा दिलाने में भारी पड़ा।

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