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Pratapgarh News: पांच लाख रुपये बीमित राशि चुकाने का आदेश

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 06 Jun 2025 11:02 PM IST
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Order to pay the sum assured of Rs 5 lakh
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को बीमा धनराशि के पांच लाख रुपये नौ फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ चुकाने का आदेश दिया है।
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थाना मानधाता के बुआपुर गांव की सविता शुक्ला ने आयोग के समक्ष 22 फरवरी 2019 को परिवाद दायर किया था। उन्होंने दायर परिवाद में बताया कि प्रदेश सरकार ने पंजीकृत 18 से 70 वर्ष के किसानों के लिए दुर्घटना बीमा लागू किया है। विद्युत उपकेंद्र विश्वनाथगंज पर संविदाकर्मी के रूप में परिचालक पद पर उनके पति सोमेश्वर शुक्ल कार्यरत थे।
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15 नवंबर 2017 को ड्यूटी के दौरान ट्रांसफाॅर्मर का फ्यूज जोड़ते समय बिजली के प्रवाह के चपेट में आने से वह घायल हो गए। स्वरूपरानी अस्पताल प्रयागराज में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मुख्यमंत्री किसान फसल बीमा योजना के तहत फाइल तैयार कर उन्होंने तहसील के माध्यम से जिलाधिकारी कार्यालय भेजी।
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डीएम ने पत्रावली को भुगतान के लिए बीमा कंपनी को भेजा लेकिन बीमा कंपनी ने क्लेम खारिज कर दिया। बीमा कंपनी की ओर से कहा गया कि मृतक की आय 75 हजार सेे अधिक है। मृतक की पत्नी ने विद्युत विभाग की पासबुक भी बीमा कंपनी को दी, जिसमें 75 हजार रुपये से वार्षिक आय कम थी।

डीएम की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति ने भी बीमा कंपनी को क्लेम देने का निर्देश दिया लेकिन बीमा कंपनी ने बीमित राशि का भुगतान नहीं किया। जिस पर मृतक की पत्नी ने आयोग के समक्ष परिवाद दायर किया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अध्यक्ष यशवंत मिश्र, सदस्य सहसराम पांडेय व महिला सदस्य ममता गुप्ता ने बीमा कंपनी को मृतक की पत्नी को पांच लाख रुपये नौ फीसदी वार्षिक ब्याज समेत चुकाने का आदेश दिया।
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