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प्रतापगढ़ : बकाया बिजली बिल से अधिभार निरस्त करने का आदेश

Fri, 29 Jul 2022 12:45 AM IST
इलाहाबाद ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, प्रतापगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, प्रतापगढ़ Published by: इलाहाबाद ब्यूरो Updated Fri, 29 Jul 2022 12:45 AM IST
सार

सदर ब्लॉक क्षेत्र के रंजीतपुर चिलबिला निवासी रीता पीटर ने उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद प्रस्तुत कर बताया था कि बिजली विभाग की ओर से वर्ष 2012 में लगाया गया मीटर खराब हो गया था और इसकी सूचना अफसरों को दी गई थी। वादी के घर में बिजली का उपयोग कम था।

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Order for cancellation of surcharge from outstanding electricity bill
अदालत - फोटो : file

विस्तार

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बिजली बिल संबंधी विवाद का निस्तारण कर एक्सईएन को अधिभार राशि निरस्त करने का आदेश दिया है। साथ ही आयोग ने दो माह के भीतर वादी के घर नया मीटर लगाने के लिए कहा है।
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सदर ब्लॉक क्षेत्र के रंजीतपुर चिलबिला निवासी रीता पीटर ने उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद प्रस्तुत कर बताया था कि बिजली विभाग की ओर से वर्ष 2012 में लगाया गया मीटर खराब हो गया था और इसकी सूचना अफसरों को दी गई थी। वादी के घर में बिजली का उपयोग कम था।
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इसके बाद लगभग 400 रुपये प्रतिमाह बिल भेजकर भुगतान करने के लिए कहा गया। बिजली की ओर से खराब मीटर नहीं बदला गया। मामले की सुनवाई के बाद आयोग के अध्यक्ष दूधनाथ सिंह व सदस्य सहसराम पांडेय ने सदर डिवीजन के एक्सईएन को वादी के घर नया मीटर लगाकर बकाया से अधिभार निरस्त करने का आदेश दिया है।
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