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अब डाकघर की आरडी स्कीम में मिलेगा जीवन बीमा का लाभ
Thu, 31 Jan 2019 12:42 AM IST
विनोद सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रतापगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रतापगढ़
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 31 Jan 2019 12:42 AM IST
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डाक विभाग
- फोटो : pti
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डाकघर की आरडी स्कीम (आवृत्ति जमा) से जुड़े ग्राहकों का जीवन बीमा भी होगा। आरडी स्कीम की परिपक्वता से पहले यदि खाताधारक की मौत हो जाती है तो आरडी टूटेगी नहीं। बल्कि परिजनों को पूरी परिपक्वता धनराशि मिलेगी। शहर स्थित प्रधान डाकघर से जुड़े 44 उपडाकघर हैं। इसके अलावा 320 शाखा डाकघर है। डाकघर विभाग की ओर से सुकन्या योजना, सावधि जमा, मंथली इनकम, बचत योजना, पीपीएफ व आरडी योजना संचालित की जा रही है। इन सभी योजनाओं से जिले के लाखों लोग जुड़े हैं।
आरडी योजना में अब तक जीवन बीमा पॉलसी नहीं थी। योजना से जुडने वाले लोगों की मौत होने पर उन्हें जमा की गई रकम ही मिलती थी, मगर अब डाक विभाग ने नए साल में आरडी स्कीम में नई पहल शुरू की है। आरडी स्कीम में अब डाक विभाग जीवन बीमा की तर्ज पर पॉलसी चलाएगा।
विभाग की मानें तो पांच साल की आरडी स्कीम में यदि ग्राहक की मौत दो साल के बाद होती है तो उसे पूरे पांच साल तक की परिपक्वता राशि जोडक़र दी जाएगी। यह लाभ केवल 50 रुपये की आरडी पर ही मिलेगा। दो साल से पहले मृत्यु होने पर केवल जमा की राशि पर ब्याज जोड़कर दिया जाएगा। दो साल के बाद मौत होने पर बीमा का लाभ देते हुए पूरी परिपक्व धनराशि दी जाएगी। सीनियर पोस्ट मास्टर एसके बुनकर ने बताया कि इससे छोटी आय की आरडी चलाने वालों को लाभ मिलेगा।
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एकाउंट से कटाएं आरडी की धनराशि
सीनियर पोस्ट मास्टर एसके बुनकर ने बताया कि अब आरडी की रकम जमा करने के लिए डाकघर आने की जरूरत नहीं है। धनराशि की रकम अपने एकाउंट से ही कटा सकते हैं। इसके लिए डाकघर में जहां आप आरडी चला रहे हैं, वहां एकाउंट नंबर देना होगा।
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आरडी योजना में अब तक जीवन बीमा पॉलसी नहीं थी। योजना से जुडने वाले लोगों की मौत होने पर उन्हें जमा की गई रकम ही मिलती थी, मगर अब डाक विभाग ने नए साल में आरडी स्कीम में नई पहल शुरू की है। आरडी स्कीम में अब डाक विभाग जीवन बीमा की तर्ज पर पॉलसी चलाएगा।
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विभाग की मानें तो पांच साल की आरडी स्कीम में यदि ग्राहक की मौत दो साल के बाद होती है तो उसे पूरे पांच साल तक की परिपक्वता राशि जोडक़र दी जाएगी। यह लाभ केवल 50 रुपये की आरडी पर ही मिलेगा। दो साल से पहले मृत्यु होने पर केवल जमा की राशि पर ब्याज जोड़कर दिया जाएगा। दो साल के बाद मौत होने पर बीमा का लाभ देते हुए पूरी परिपक्व धनराशि दी जाएगी। सीनियर पोस्ट मास्टर एसके बुनकर ने बताया कि इससे छोटी आय की आरडी चलाने वालों को लाभ मिलेगा।
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एकाउंट से कटाएं आरडी की धनराशि
सीनियर पोस्ट मास्टर एसके बुनकर ने बताया कि अब आरडी की रकम जमा करने के लिए डाकघर आने की जरूरत नहीं है। धनराशि की रकम अपने एकाउंट से ही कटा सकते हैं। इसके लिए डाकघर में जहां आप आरडी चला रहे हैं, वहां एकाउंट नंबर देना होगा।