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Pratapgarh News: विद्युत खंड रानीगंज एक्सईएन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 27 May 2025 11:16 PM IST
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Non-bailable warrant issued against Electricity Section Raniganj XEN
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने आदेश का अनुपालन नहीं करने पर रानीगंज विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। आयोग ने एसपी को वारंट के तामीला का आदेश देते हुए एक्सईएन को गिरफ्तार कर मामले की सुनवाई की नियत तिथि 11 जून को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है।
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सदर तहसील के भंगवाचुंगी निवासी वीरेंद्र कुमार मिश्र ने आयोग के समक्ष 16 दिसंबर 2016 को वाद दायर किया था। वादी मुकदमा के मुताबिक उन्होंने विद्युत कनेक्शन के लिए 32 सौ रुपये बिजली विभाग के कार्यालय में जमा किए थे लेकिन उन्हें 1830 रुपये की रसीद दी गई और बताया गया कि एक हफ्ते के भीतर बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा। परंतु समय पर बिजली कनेक्शन नहीं दिया गया।
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बिजली कर्मियों ने कहा कि अवर अभियंता से मिलकर बात कर लें। अवर अभियंता से मिलने के बाद भी बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया। अधिशासी अभियंता से भी बिजली कनेक्शन दिए जाने की मांग की लेकिन फिर भी कनेक्शन नहीं मिल सका। बाद में पता चला कि कागज पर कनेक्शन दे दिया गया है।
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बिजली का बिल निर्गत कर दिया गया लेकिन उन्होंने बिजली का प्रयोग ही नहीं किया। अवर अभियंता से दोबाना इसकी शिकायत की तो उन्होंने कहा कि सड़क पार करके लाइन जानी है, इसलिए देर हो रही है। बिजली कनेक्शन नहीं हाेने से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई।

आयोग ने 16 फरवरी 2021 को बिजली विभाग के द्वारा निर्गत बिजली बिल को निरस्त करते हुए अविलंब तार व पोल उपलब्ध कराकर विद्युत कनेक्शन देते हुए निर्बाध बिजली आपूर्ति का आदेश दिया था। बिजली विभाग को आदेश का पालन करने के लिए एक माह का समय निर्धारित किया गया लेकिन अभी तक बिजली विभाग ने आदेश का अनुपालन नहीं किया। जिस पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अध्यक्ष यशवंत कुमार मिश्र ने रानीगंज एक्सईएन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए एसपी को वारंट के तालीमा का आदेश दिया है।
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