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Pratapgarh News: दहेज उत्पीड़न में दोषी सास, ससुर को दो वर्ष की कैद, अर्थदंड भी लगाया

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 15 Mar 2023 02:43 AM IST
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Mother-in-law convicted of dowry harassment, father-in-law imprisoned for two years, fine imposed
दहेज उत्पीड़न में दोषी सास, ससुर को दो वर्ष की कैद, अर्थदंड भी लगाया
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प्रतापगढ़। अपर सिविल जज जूनियर डिविजन/एफटीसी प्रथम प्रदीप यादव ने दहेज उत्पीड़न व मारपीट के मुकदमे में दोषी पाते हुए कंधई के सरखेलपुर गांव के हंसराज तिवारी व आशा तिवारी को दो-दो वर्ष के कारावास व 2500--2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि में तीन हजार रुपये वादी को देने का भी आदेश दिया है।
मुकदमे की वादी रीना देवी के अनुसार उसकी शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कंधई के सरखेलपुर गांव प्रदीप कुमार तिवारी के साथ 11 जुलाई 2008 को हुई थी। शादी में उसके घर वालों ने अपने हैसियत के मुताबिक दहेज दिया था, लेकिन उसके ससुराल वाले खुश नहीं थे। शादी में कम दहेज के लिए वादी को अक्सर प्रताड़ित करते थे।
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आरोप था कि कम दहेज को लेकर उसके पति प्रदीप कुमार, ससुर हंसराज ,सास आशा देवी ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया था। रीना की ओर से दर्ज मुकदमा की विवेचना के बाद आरोपी प्रदीप तिवारी ,विजय ,सरिता, हंसराज व आशा देवी के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया गया। कोर्ट ने विजय व सरिता को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
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प्रदीप कुमार की मौत 20 अक्तूबर 2022 को हो गई इसके बाद उसके विरुद्ध दर्ज मुकदमा उपसमिति कर दिया गया। इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी उमेश कुमार सिंह ने की।
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